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दिल्ली में अब खुली जगह या टेरेस पर फूड सर्व कर सकेंगे रेस्तरां, MCD ने जारी किए सभी दिशा-निर्देश

दिल्ली नगर निगम ने हाल ही में रेस्तरां और कैफे आदि को खुली जगहों और छतों पर फूड सर्व करने की इजाजत दे दी है. हालांकि, इसके लिए कुछ जरूरी दिशा-निर्देश भी जारी किए गए हैं.

Representational Image (Photo: Unsplash) Representational Image (Photo: Unsplash)
हाइलाइट्स
  • MCD ने जारी किए रेस्तरां के लिए दिशा-निर्देश

  • खुली जगह या टेरेस पर फूड सर्व कर सकेंगे रेस्तरां

दिल्ली नगर निगम (MCD) ने सोमवार को रेस्टोरेट्स और कैफेज़ को कुछ प्रतिबंधों के साथ फूड सर्व के लिए खुली जगहों और छतों का उपयोग करने की अनुमति दी. शहर में टेरेस और ओपन में चलने वाली इटरीज़ अगर सभी नियमों का पालन करती हैं तो उन्हें दिल्ली फायरब्रिगेड सर्विसेड से किसी अतिरिक्त फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं होगी. 

एक आधिकारिक आदेश में कहा गया कि एमसीडी ने फूड इटरीज को खुली जगह और छत के उपयोग के लिए लाइसेंस देने की मंजूरी दे दी है. अब ओपन जगह और टरेस पर फूड सर्व करने की परमिशन है. 

क्या हैं MCD के दिशा-निर्देश

  • खुली जगह, टेरेस या पार्ट टेरेस में खाना पकाने या खाने की चीजें बनाने की अनुमति नहीं दी जाएगी.
  • खुली जगह/छत पर बैठे गेस्ट अगर शराब पी रहे हैं तो यह एक्टिविटी पास से रोड पर जा रहे लोगों को दिखाई नहीं देनी चाहिए. 
  • यदि आसपास के अन्य ऊंचे स्थानों से खुली जगह दिखाई देती है, चाहे वह उसी बिल्डिंग में हो या आसपास में, तो ऐसा कुछ इंतजाम करना पड़ेगा जिससे खुली जगह न दिखे. 
  • लाइसेंसी यह सुनिश्चित करेगा कि खुले स्थान/छत का उपयोग करने वाले व्यक्ति ऐसी किसी भी गतिविधि में लिप्त न हों जो दूसरों के लिए परेशानी बने जैसे कि बाहर किसी चीज को फेंकना. 
  • सर्विस एरिया के रूप में उपयोग की जाने वाली छत को किसी भी परमानेंट या नॉन-परमानेंट स्ट्रक्चर से कवर नहीं किया जाएगा, साथ ही, फास्ट फूड स्टॉल, आइसक्रीम पार्लर, पान और बीड़ी स्टॉल आदि की अनुमति नहीं दी जाएगी. 
  • परमिस्सेबल लिमिट से ज्यादा म्यूजिक और किसी भी लाइव प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी जाएगी.