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Driving Licence: 18 साल से कम उम्र में भी आप बनवा सकते हैं ड्राइविंग लाइसेंस, यहां जानिए आवेदन करने का तरीका

अगर आपकी भी उम्र 18 साल से कम है और आप ड्राइविंग करने के लिए Driving License बनवाना चाहते हैं तो आइए आपको बताते हैं कि 18 साल से कम उम्र के लोग आखिर कैसे ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं.

ड्राइविंग लाइसेंस (प्रतिकात्मक फोटो) ड्राइविंग लाइसेंस (प्रतिकात्मक फोटो)
हाइलाइट्स
  • ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आपको पहले लर्निंग लाइसेंस बनवाना होता है 

  • 16 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को दिया जा रहा Temporary License 

Driving License यानी DL एक बेहद ही जरूरी दस्तावेज है जो आपके पास टू व्हीलर या फिर फोर व्हीलर ड्राइव करते समय होना चाहिए. डीएल नहीं होने पर पुलिस चेकिंग के दौरान आपका मोटा चालान भी कट सकती है. हर किसी को लगता है कि केवल 18 साल और इससे ऊपर के लोग ही केवल ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं लेकिन ऐसा नहीं है. हम आज आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि कैसे 18 साल से कम उम्र वाले भी ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं.

Temporary License दिया जा रहा
16 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को Temporary License दिया जा रहा है जो छह महीने के लिए वैलिड होता है. ये लाइसेंस ड्राइविंग सीखने वाले लोगों को दिया जाता है. टेस्ट में खुद को क्लियर करने के लिए आपको ड्राइविंग सीखनी होती है और ऐसे यूजर्स को लर्निंग लाइसेंस भी दे दिया जाता है. लेकिन लर्निंग लाइसेंस बनाने के बाद गाड़ी, स्कूटर या फिर बाइक सीखते वक्त फ्रंट और बैक दोनों तरफ लाल रंग के स्टीकर से 'L' लिखवाना होता है. 

बिना गियर वाली गाड़ी ही कर सकते हैं ड्राइव
अगर आपकी उम्र 16 साल से ज्यादा है और आप ड्राइविंग करने जा रहे हैं तो याद रहे ये लाइसेंस बिना गियर की गाड़ी ड्राइव करने वाले लोगों को ईशू किया जाता है. यानी आप इसकी मदद से बिना गियर वाली गाड़ी को ही ड्राइव कर सकते हैं. 16 साल से ज्यादा उम्र के लोग 50CC से ज्यादा की गाड़ी भी ड्राइव नहीं कर सकते हैं. यानी आप बस इससे ड्राइविंग सीख सकते हैं, लेकिन बिना गियर वाली. 18 साल के होने के बाद आप लर्निंग लाइसेंस हासिल कर सकते हैं और इसके बाद आप गियर वाली गाड़ी भी ड्राइव कर सकते हैं. उल्लेखनीय है कि ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आपको पहले लर्निंग लाइसेंस बनवाना होता है और इसकी मदद से आप ड्राइविंग सीखकर टेस्ट देकर लाइसेंस बनवा सकते हैं.

ऐसे करें डीएल के लिए ऑनलाइन अप्लाई
1. सबसे पहले https://parivahan.gov.in/ पर जाना होगा.
2. इसके बाद ऑनलाइन सर्विस सेक्शन में Driving License रीलेटेड सर्विस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा.
3. इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने स्क्रीन पर आपको अपने राज्य को चुनने के लिए कहा जाएगा. 
4. राज्य चुनने के बाद अगले स्टेप पर आपको कई ऑप्शन दिखेंगे और इनमें से पहला ही ऑप्शन है लर्नर लाइसेंस.
5. जैसे ही आप लर्नर लाइसेंस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे अगले पेज पर आपको दिखाई देगा कि Aadhaar Card और बिना आधार कार्ड दोनों ही तरीकों से आप अप्लाई कर सकते हैं. 
6. आधार कार्ड वाले लोग घर से भी टेस्ट दे सकते हैं लेकिन बिना आधार कार्ड के अप्लाई करने वालों को खुद जाकर टेस्ट देकर आना होगा.