राजधानी दिल्ली (Delhi)में कोरोना (Corona) के मामले लगातार कम हो रहे हैं. ऐसे में अब दिल्लीवासियों को कई पाबंदियों से छूट मिली है और कई पाबंदियों से जल्द ही राहत मिलने जा रही है. दिल्ली के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ने शुक्रवार को कहा कि कार में अकेले यात्रा करने वाले ड्राइवरों को मास्क नहीं पहनने पर जुर्माना नहीं लगेगा.
आदेश में कहा गया है कि दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) ने 2 फरवरी, 2022 को हुई अपनी बैठक में कहा कि कोरोना पॉजिटिविटी रेट में में काफी कमी आई है और अधिकांश आबादी को वैक्सीन लग चुकी है. कोरोना की रफ्तार कम होते देख डीडीएमए ने फैसला किया कि अकेले चालकों को मास्क नहीं पहनने के लिए दंड से छूट दी जाएगी.
2 हजार रुपये का था चालान
अप्रैल 2020 में दिल्ली सरकार ने एक आदेश जारी किया था. इस आदेश में कहा गया था कि कार में अकेले होने पर भी मास्क लगाना जरूरी है. अगर कोई ऐसा नहीं करता है तो उसका 2 हजार रुपये का चालान काटा जाएगा.
इन पाबंदियों से मिली राहत
शुक्रवार को हुई दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA)की बैठक में स्कूल, कॉलेज कोचिंग इंस्टीट्यूट और जिम खोलने पर सहमति बन है. कक्षा 9 से 12 के लिए 7 फरवरी से स्कूल फिर से खुलेंगे. नर्सरी से कक्षा 8 तक की कक्षाएं 14 फरवरी से फिर से खुलेंगी. हाइब्रिड कक्षाएं जारी रहेंगी. कॉलेज सोमवार, 7 फरवरी से फिर से खुलेंगे.
वहीं, दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने बताया कि सभी रेस्टोरेंट अब रात 11 बजे तक खुल सकेंगे. सभी सरकारी और निजी कार्यालयों को 100 प्रतिशत क्षमता पर काम करने की अनुमति दी गई है. जिम और स्विमिंग पूल भी फिर से खुलेंगे.
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