यूपी के हाईटेक शहर नोएडा में डॉग बाइट पर पहला चालान हुआ है. सोमवार को हुए एक मामले में ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने डॉग ऑनर पर 10000 रुपए का जुर्माना लगाया. साथ ही डॉग ने जिस बच्चे पर हमला किया था ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने उस बच्चे के इलाज का पूरा खर्चा डॉग ऑनर को उठाने का आदेश दिया है.
पहली बार कटा डॉग बाइट पर चालान
ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने शहर में पहली बार डॉग बाइट पर चालान काटा है. पिछले कुछ दिनों से दिल्ली और एनसीआर के इलाकों में डॉग बाइट के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं. इस मामले ने तूल तब पकड़ा था जब नोएडा के सेक्टर 100 के लोटस बुलेवर्ड सोसाइटी में डॉग ने 7 महीने के बच्चे पर हमला किया था जिसके बाद बच्चे की मौत हो गई थी.
6 साल के बच्चे पर कुत्ते का हमला
मंगलवार को भी ऐसा ही एक मामला सामने आया. ग्रेटर नोएडा वेस्ट की ला रेजिडेंशिया सोसायटी की लिफ्ट में एक डॉग ने 6 साल के बच्चे पर हमला कर दिया जिससे बच्चे के हाथ पर गंभीर चोट आई. ये घटना लिफ्ट के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी. बच्चे के पेरेंट्स का कहना था कि घटना के बाद डॉग ओनर ने उनसे माफी भी मांगी और ये भी आश्वासन दिया कि वह डॉग को हटा देंगे. इस मामले में बच्चे के पैरेंट्स ने पुलिस में कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई थी. लेकिन मामला मीडिया में हाईलाइट हो गया जिसके बाद ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने एक्शन लिया है.
डॉग ओनर पर लगा 10 हजार का जुर्माना
ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने डॉग ओनर पर 10 हजार का जुर्माना लगाया है. ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के पत्र में साफ लिखा है किड डॉग ऑनर ने डॉग को असावधानीपूर्वक रखा जिसकी वजह से ये घटना हुई.
जुर्माना की राशि बढ़ाने की मांग
जुर्माना लगने के बाद से शहर के लोगों के बीच ये बात चर्चा का विषय बन गई. कई सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप पर सुबह से ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के इस कदम की प्रशंसा की जा रही है. हालांकि कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जुर्माना की राशि बहुत कम है. इसको बढ़ाया जाना चाहिए और बार-बार अगर एक ही डॉग से कोई घटना होती है तो उसके मालिक को जेल भेजने का प्रावधान भी होना चाहिए.