
महाराष्ट्र सरकार जल्द ही 'रील स्टार' सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों पर बैन लगाने के लिए नए नियम लागू करने जा रही है. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बुधवार को विधानसभा में घोषणा की कि महाराष्ट्र सिविल सर्विस कंडक्ट रूल्स में संशोधन किया जाएगा, ताकि सरकारी कर्मचारियों के सोशल मीडिया इस्तेममाल को कंट्रोल किया जा सके. उन्होंने कहा कि इस संबंध में जल्द ही एक सरकारी निर्णय जारी किया जाएगा. इस दौरान मुख्यमंत्री ने उन अधिकारियों को भी फटकार लगाई जो सरकार विरोधी समूहों में सक्रिय हैं और सोशल मीडिया पर इसके बारे में पोस्ट कर रहे हैं.
बीजेपी विधायक ने उठाई मांग-
बीजेपी विधायक परिनय फुके ने इस मुद्दे को विधान परिषद में इस मुद्दे को उठाया. उन्होंने मांग की कि हाल के दिनों में सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा सोशल मीडिया पर अनुचित इस्तेमाल को रोका जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि सरकारी अधिकारी सोशल मीडिया पर वीडियो या रील बनाकर यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि पूरा सिस्टम वही चला रहे हैं. पुलिस अधिकारी, 'सिंघम' जैसी फिल्मों से प्रेरित होकर हर जगह रील बना रहे हैं. इस पर सख्त नियम और प्रतिबंध लगाने की जरूरत है. उन्होंने सवाल किया कि क्या सरकार इस संबंध में कानून में संशोधन करेगी.
सीएम ने नियम बनाने की कही बात-
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इसका जवाब दिया और कहा कि इस मुद्दे पर जल्द ही नए नियम लागू किए जाएंगे. उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र सिविल सेवा आचरण नियम 1979 में बनाए गए थे. चूंकि 1989 में सोशल मीडिया नहीं था, इसलिए उस समय के नियम केवल तब उपलब्ध मीडिया पर लागू होते थे. फिलहाल, सोशल मीडिया को लेकर कोई प्रावधान नहीं है. लेकिन यह देखा गया है कि सरकारी अधिकारी सोशल मीडिया का अत्यधिक उपयोग कर रहे हैं. कुछ अधिकारी सरकार विरोधी समूहों में शामिल होकर सरकार की नीतियों के खिलाफ पोस्ट कर रहे हैं. इसके अलावा, कुछ अपने आधिकारिक कर्तव्यों का दुरुपयोग कर रहे हैं. इसलिए, इस मुद्दे पर विशेष नियम बनाना आवश्यक है.
मुख्यमंत्री फडणवीस ने आगे कहा कि सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को सोशल मीडिया पर सक्रिय रहना चाहिए, लेकिन उनके आचरण को लेकर कुछ अपेक्षाएं भी हैं. उन्होंने जोर देकर कहा कि सोशल मीडिया का उपयोग नागरिकों से संवाद के लिए किया जाना चाहिए, न कि स्वयं की महिमा बढ़ाने के लिए.
नए नियम बनाएगी महाराष्ट्र सरकार-
सरकार ने इस मामले की समीक्षा के दौरान पाया है कि जम्मू-कश्मीर और गुजरात ने पहले ही इस संबंध में प्रभावी नियम लागू किए हैं. महाराष्ट्र भी अब महाराष्ट्र सिविल सेवा आचरण नियम, 1979 में संशोधन कर इसमें सोशल मीडिया के उपयोग, व्यवहार और सहभागिता से जुड़े दिशानिर्देश जोड़ेगा. ये नए नियम सिविल सेवा आचरण नियमों में शामिल किए जाएंगे और जल्द ही एक सरकारी निर्णय (GR) जारी किया जाएगा. इसके अलावा, मुख्यमंत्री फडणवीस ने यह स्पष्ट कर दिया कि अनुशासनहीनता किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं की जाएगी.
(ऋत्विक भालेकर की रिपोर्ट)