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लखनऊ में 10 फरवरी तक लागू रहेगी धारा 144, जानिए किन चीजों का होगा प्रतिबंध

आगामी त्योहारों और अन्य कार्यक्रमों के दौरान भीड़ को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने बुधवार को लखनऊ में धारा 144 के तहत प्रतिबंध लगा दिया, जो 10 फरवरी तक लागू रहेगा. सरकार के अधिकारियों के मुताबिक गणतंत्र दिवस, मकर संक्रांति और कई प्रवेश परीक्षाओं जैसे आयोजनों को देखते हुए यह फैसला लिया गया है.

राजधानी लखनऊ में सीआरपीसी की धारा 144 को 10 फरवरी तक के लिए बढ़ा दिया गया है. इससे पहले यह धारा 10 जनवरी तक लगाई गई थी. गणतंत्र दिवस, बसंत पंचमी और अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रमों सहित आगामी त्योहारों और राष्ट्रीय आयोजनों को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है.

किन चीजों की होगी मनाही

  • यह आदेश संयुक्त पुलिस आयुक्त पीयूष मोरदिया ने जारी किया है. आदेश के तहत, राज्य विधानसभा के बाहर कोई विरोध प्रदर्शन नहीं किया जाएगा. 
  • इसके अलावा किसी को भी ट्रैक्टर ट्रॉली, घोड़ागाड़ी, सिलेंडर या ज्वलनशील व खतरनाक हथियार लेकर विधानसभा परिसर में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा.
  • साथ ही सरकारी कार्यालय और विधानसभा के एक किलोमीटर के दायरे में ड्रोन से शूटिंग करने की इजाजत नहीं होगी. 
  • आदेश में कहा गया है कि इसके अलावा सुबह 11 बजे से शाम छह बजे तक किसी भी तरह से लाउडस्पीकर के इस्तेमाल की इजाजत नहीं होगी.

सावधानी बरतनी जरूरी
इससे पहले, नोएडा पुलिस ने आगामी राष्ट्रीय कार्यक्रमों और त्योहारों के मद्देनजर गौतम बौद्ध नगर में 31 जनवरी तक सीआरपीसी की धारा 144 लागू कर दी थी.आदेश में कहा गया था कि कोविड-19 के मद्देनजर जारी दिशा-निर्देशों पर विशेष सतर्कता बरतने की जरूरत है. आदेश में कहा गया है कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जाना चाहिए और सभी समारोहों के दौरान सावधानी बरतनी चाहिए. राज्य सरकार ने एक बयान में कहा कि उस समय, पार्टी के विभिन्न नेताओं, किसान संघों और लखनऊ में अन्य विरोध प्रदर्शनों के मद्देनजर धारा 144 लागू की गई थी. ऐसा शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए किया जा रहा है.