
दिल्ली में वायु प्रदूषण स्तर में सुधार के बाद वायु गुणवत्ता मैनेजमेंट कमीशन (Commission for Air Quality Management) ने ग्रेप-3 (GRAP-III) के तहत लगाए गए प्रतिबंधों को हटा लिया है. अब बीएस-3 (BS-III) पेट्रोल और बीएस-4 (BS-IV) डीजल वाहनों पर लगा प्रतिबंध भी हटा लिया गया है.
दमघोंटु हवा ने भले ही दिल्ली को कुछ हद तक राहत दी है लेकिन हालात अभी भी पूरी तरह नहीं संभले हैं. ऐसे में अब भी राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण से जुड़ी कुछ पाबंदियां लगी रहेंगी. आइए जानते हैं ग्रेप-3 के हटने के बाद भी दिल्लीवालों को किन पाबंदियों का लिहाज करना होगा.
कैसा है दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक
दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) लगातार सुधार पर है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) की एयर बुलेटिन के अनुसार, पांच जनवरी को दोपहर दो बजे दिल्ली का एक्यूआई 348 था, जो तीन बजे 343, चार बजे 339 और पांच बजे 335 दर्ज किया गया. यह सुधार की दिशा में स्पष्ट संकेत है.
इस सकारात्मक रुझान के मद्देनजर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) और आस-पास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) की ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) की उप-समिति ने वर्तमान वायु गुणवत्ता परिदृश्य की समीक्षा की और ग्रेप-3 के तहत लगाए गए प्रतिबंध हटाने का उचित निर्णय लिया.
अनुकूल मौसम परिस्थितियों और बेहतर हवा की गति के कारण दिल्ली का AQI लगातार बेहतर हो रहा है. आईएमडी और आईआईटीएम के वायुमंडलीय पूर्वानुमानों के अनुसार, दिल्ली का एक्यूआई आने वाले दिनों में "खराब" श्रेणी में रहने की संभावना है. इस संदर्भ में उप-समिति ने ग्रेप के तीसरे चरण के तहत लागू सभी कार्यों को तत्काल प्रभाव से हटाने का निर्णय लिया है.
लागू रहेंगी ये पाबंदियां
एक ओर जहां ग्रेप के चरण-3 की पाबंदियां हटा ली गई हैं, वहीं दिल्ली चरण-2 और चरण-1 के तहत जीना जारी रखेगी. इन पाबंदियों में सख्ती बरती जाएगी ताकि राष्ट्रीय राजधानी को दोबारा तीसरे चरण की ओर जाने की जरूरत न पड़े. साथ ही निर्माण और विध्वंस कार्यों और इंडस्ट्रियल इकाइयों पर लगाए गए बंद के आदेश तब तक जारी रहेंगे जब तक आयोग से विशेष आदेश प्राप्त न हों. दिल्ली को दोबारा ग्रेप-3 की ओर न लौटना पड़े, इसमें नागरिकों का खास योगदान होगा.