स्वास्थ्य मंत्रालय ने गुरुवार को अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए दिशानिर्देशों में राहत दी है. जिसके तहत सरकार ने 'ऐट रिस्क' (at risk) देश यानी कि जिन देशों में कोरोना के मामले ज्यादा है, उस श्रेणी को हटा दिया है. इसके अलावा 7 दिनों का होम-क्वारंटाइन भी अनिवार्य नहीं होगा, बल्कि आपको आपको 14 दिनों तक खुद की निगरानी करनी होगी. यानी की कुल मिलाकर आपको अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि नए दिशानिर्देश सोमवार 14 फरवरी से लागू होंगे.
मंत्रालय ने इस बात पर जोर दिया है कि " हमें लगातार अपना रूप बदलने वाले COVID-19 वायरस की निगरानी करने की आवश्यकता है, साथ ही हमें इस बात भी ध्यान रखना होगा कि आर्थिक गतिविधियों को भी बिना किसी रूकावट के चलते रहने देना है.
The @MoHFW_INDIA has issued revised guidelines for International Arrivals ✈️
— Dr Mansukh Mandaviya (@mansukhmandviya) February 10, 2022
Guidelines to come in effect from 14th February.
Follow these diligently, stay safe & strengthen India's hands in the fight against #COVID19.
Main features include:
📖 https://t.co/J9e8ZJw3qw (1/6)
The demarcation of countries ‘at-risk’ & other countries removed. Accordingly need for giving samples on port of arrival & waiting till the result is obtained from countries ‘at-risk’ is dispensed with. (3/6)
— Dr Mansukh Mandaviya (@mansukhmandviya) February 10, 2022
Random sampling of 2% of International Travellers from all countries on arrival. Travellers can give sample & are allowed to leave the airport. (4/6)
— Dr Mansukh Mandaviya (@mansukhmandviya) February 10, 2022
Need for undertaking RT-PCR test on 8th day & uploading the same on Air Suvidha portal is dispensed with. (6/6)
— Dr Mansukh Mandaviya (@mansukhmandviya) February 10, 2022
क्या कहती है नई गाइडलाइन
नए दिशानिर्देशों के अनुसार, विदेश से आने वाले सभी यात्रियों को पिछले 14 दिनों के ट्रैवल हिस्ट्री सहित एक स्व-घोषणा पत्र ऑनलाइन भरना होगा, जो कि एयर सुविधा वेब पोर्टल पर उपलब्ध होगा. इसके अलावा उन्हें उन्हें एक नकारात्मक आरटी-पीसीआर रिपोर्ट भी अपलोड करना होगा जो यात्रा की तारीख के 72 घंटों के अंदर किया गया हो. अगर आरटी-पीसीआर रिपोर्ट ना हो तो वैकल्पिक रूप से वो दोनों टीकाकरण का प्रमाण पत्र भी अपलोड कर सकते हैं.
स्व-घोषणा पत्र के बिना नहीं होगी अनुमति
स्वास्थ्य मंत्रालय ने आगे कहा कि, "एयरलाइंस केवल उन यात्रियों को बोर्डिंग की अनुमति देगी, जिन्होंने स्व-घोषणा पत्र में सभी जानकारी भरी है, और नकारात्मक आरटी-पीसीआर परीक्षण रिपोर्ट या कोविड-19 टीकाकरण प्रमाण पत्र अपलोड किया है." इसके अलावा उन यात्रियों को फ्लाइट बोर्ड करने की अनुमति होगी जिनमें कोरोना के कोई लक्षण न हों. उड़ान के दौरान कोविड-उपयुक्त व्यवहार का पालन किया जाना चाहिए, जिसमें फेस मास्क का उपयोग और सामाजिक दूरी का अभ्यास शामिल है.
एयरपोर्ट पर होगा आरटी-पीसीआर
आगमन पर, थर्मल स्क्रीनिंग के अलावा, रैंडम रूप से चुने गए यात्रियों को आरटी-पीसीआर परीक्षणों से गुजरने के लिए कहा जाएगा, जो कि प्रति उड़ान कुल यात्रियों के दो प्रतिशत तक होगा. यात्रियों का चयन एयरलाइन खुद ही करेगा, और वो ज्यादातर अलग-अलग देशों से होंगे. इससे ये पता चल सकेगा कि किस देश से कोविड मरीजों की संख्या ज्यादा है. लक्षण पाए जाने वाले यात्रियों को तुरंत क्वारंटाइन और परीक्षण किया जाएगा, यदि वे कोविड-पॉजिटिव पाए जाते हैं, तो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जाएगी. स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि अन्य सभी यात्रियों को किसी भी कोविड लक्षण के लिए 14 दिनों तक स्वयं निगरानी करनी होगी.