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Passenger Rights: फ्लाइट के लेट, कैंसिल या डायवर्ट होने पर क्‍या रिफंड मिल सकता है? जानें नियम और अपने अधिकार

कोहरे का असर फ्लाइट पर पड़ रहा है. फ्लाइट देरी से उड़ रही हैं और कुछ को डायवर्ट तक करना पड़ रहा है. फ्लाइट में देरी के बाद हवाई यात्रियों द्वारा ग्राउंड स्टाफ पर चिल्लाने के वीडियो सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं.

हाइलाइट्स
  • कोहरे का असर हवाई सफर पर पड़ा है

  • घर से निकलने से पहले फ्लाइट की स्थिति जान लें

दिल्ली एनसीआर में ठंड का सितम जारी है. कई इलाकों में घना कोहरा छाया हुआ है जिसके चलते विजिबिलिटी कम हो गई है. इसका सीधा असर फ्लाइट्स और ट्रेनों पर पड़ रहा है. फ्लाइट देरी से उड़ रही हैं और कुछ को डायवर्ट तक करना पड़ रहा है.

फ्लाइट में देरी के कारण लोग ग्राउंड स्टाफ पर अपना गुस्सा निकाल रहे हैं. इसके वीडियो भी सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं. मौसम की स्थिति, क्रू की कमी और विमानों की कमी जैसे कुछ कारण हैं जिनकी वजह से फ्लाइट्स डिले हो रही हैं. यात्रियों के अधिकारों को ध्यान में रखते हुए मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने मुआवजा को लेकर दिशानिर्देश जारी किए हैं.

कोहरे की कारण अगर आपकी फ्लाइट कैंसिल हो रही है या कनेक्टिंग फ्लाइट छूट रही है तो क्या आपको मुआवजा मिल सकता है? इसे लेकर क्या कुछ नियम बनाए गए हैं और आपके पास क्या अधिकार हैं आइए जानते हैं.

पैसेंजर्स को कैंसलेशन, देरी या ओवरबुकिंग के लिए मुआवजा कैसे मिल सकता है?

  • फ्लाइट कैंसिल होने की स्थिति में एयरलाइंस या तो कस्टमर को वैकल्पिक उड़ान उपलब्ध कराएगी या फ्लाइट टिकट के पूरे रिफंड के अलावा मुआवजा भी देगी. इसके अलावा एयरलाइन उन यात्रियों को खाना भी मुहैया कराएगी जो दूसरे ऑल्टरनेट फ्लाइट का वेट करते समय एयरपोर्ट पर मौजूद हैं.
     
  • फ्लाइट में देरी की स्थिति में एयरलाइन को अपने कस्टमर्स को मील और रिफ्रेशमेंट देना पड़ेगा. इसके अलावा यात्री को वैकल्पिक फ्लाइट/टिकट का पूरा रिफंड, या होटल देना जरूरी है.
     
  • सीटों की ओवरबुकिंग के मामले में, एयरलाइन को पहले वॉलंटियर्स को अपनी सीटें छोड़ने के लिए कहना होगा. अगर कोई यात्री फ्लाइट में चढ़ने से इनकार करता है, तो एयरलाइन को एक घंटे के अंदर रिप्लेसमेंट फ्लाइट मुहैया करानी होगी.
     
  • बोर्डिंग से इनकार करने की स्थिति में, एयरलाइंस को यात्रियों को मुआवजा देना होगा. यदि एयरलाइंस कोई वैकल्पिक फ्लाइट मुहैया कराती है, जो ओरिजनल फ्लाइट (मूल उड़ान) से 24 घंटे के अंदर उड़ान भरने वाली हो तो एयरलाइन को बेसिक किराया का 200% और फ्यूल चार्ज देना होगा, जो कि अधिकतम 10,000 रुपए होगा.
  • यदि यात्री वैकल्पिक फ्लाइट से नहीं जाना चाहता है तो एयरलाइंस को बेसिक किराया का 400% और फ्यूल चार्ज के बराबर मुआवजा देना होगा, जो कि अधिकतम 20,000 रुपए होगा. 
  • डीजीसीए के अनुसार यदि आपने कैश में भुगतान किया है तो एयरलाइन को तुरंत रिफंड करना होगा. इसके अलावा क्रेडिट कार्ड से भुगतान करने पर पैसों को 7 दिनों के भीतर लौटाना होगा.
     
  • अगर टिकट का रिफंड को लेकर एयरलाइंस कंपनियां परेशान करती हैं तो डीजीसीए की साइट पर https://www.dgca.gov.in/digigov-portal/ जाकर आप शिकायत कर सकते हैं.

घर से निकलने से पहले फ्लाइट की स्थिति जान लें

घने कोहरे की वजह से दिल्ली एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाली 110 फ्लाइट्स या तो टाल दी गई हैं या तो इसके टेकऑफ में देरी हुई है. फ्लाइट से सफर करने वाले यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे घर से निकलने से पहले अपनी फ्लाइट की स्थिति जान लें. बुधवार को न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया है जिसकी वजह से ठंड और अधिक बढ़ गई है.