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बॉलीवुड एक्टर Salman Khan को मिला Gun License, जानिए कैसे मिलता है हथियार का लाइसेंस

How to get Gun License in India: हथियार के लिए लाइसेंस लेने की प्रक्रिया भारत में बहुत ही कठिन है. दुनिया के तमाम देशों में हथियार रखना शौक का विषय है. लेकिन भारत में सिर्फ शौक के लिए हथियार नहीं रख सकते. हथियार का लाइसेंस पाने के लिए कारण बताना होता है. उसके बाद जांच-पड़ताल होती है. उसके बाद लाइसेंस मिलता है.

भारत में गन लाइसेंस लेने की प्रक्रिया भारत में गन लाइसेंस लेने की प्रक्रिया
हाइलाइट्स
  • बॉलीवुड एक्टर सलमान खान को मिला हथियार का लाइसेंस

  • भारत में कठिन है लाइसेंस लेने की प्रक्रिया

बॉलीवुड के स्टार अभिनेता सलमान खान को बंदूक का लाइसेंस मिल गया है. बॉलीवुड के दबंग खान ने कुछ दिन पहले सेल्फ डिफेंस के लिए हथियार के लिए अप्लाई किया था. गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी है. हाल ही में पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला (Sidhu Moose Wala) की हत्या कर दी गई थी. जिसमें गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई (Lawrence Bishnoi) का नाम सामने आया है.

भारत में पिस्तौल, बंदूक या कोई भी हथियार रखना गैर-कानूनी है. लेकिन अगर किसी शख्स के पास लाइसेंस है तो वो हथियार रख सकता है. हथियार के लिए प्रशासन से इजाजत लेनी पड़ती है. हर कोई हथियार के लिए अप्लाई नहीं कर सकता. अगर किसी की जान को खतरा हो तो प्रशासन उसको हथियार रखने की इजाजत देता है. लाइसेंस लेने के लिए कई नियमों से गुजरना पड़ता है. आर्म्ड लाइसेंस हासिल करने के लिए आपकी  उम्र 21 साल या उससे अधिक होनी चाहिए. आपको बता दें कि आर्म्स एक्ट, 1959 के तहत आत्मरक्षा के लिए कोई भी आम नागरिक गन लाइसेंस हासिल कर सकता है.

कौन कर सकता है लाइसेंस के लिए अप्लाई-
आर्म्स एक्ट के तहत भारत का कोई भी नागरिक आत्मरक्षा के लिए हथियार हासिल कर सकता है. अगर आपकी जान को खतरा हो तो आप सेल्फ डिफेंस के लिए बंदूक अपने पास रख सकते है. लाइसेंस लेने के लिए आपकी उम्र कम से कम 21 साल होनी चाहिए. इससे कम उम्र के लोगों को हथियार का लाइसेंस नहीं मिल सकता. भारत में हथियार का लाइसेंस लेने की कठिन प्रक्रिया है. इसके बावजूद देश में बहुत से लोग हथियार रखे हुए हैं. लाइसेंस के आवेदन के लिए आपको एक वाजिब वजह बतानी होगी. इसके साथ ही ये भी बताना होगा कि आपको किससे और क्यों खतरा है? इसके लिए FIR फाइल करनी पड़ती है. इसके अलावा शूटिंग या गन से संबंधित खेल के लिए भी लाइसेंस मिल सकता है. हालांकि लाइसेंस लेने के लिए शारीरिक और मानसिक तौर पर सेहतमंद होना जरूरी है. ऐसा नहीं है कि जिसकी जान को खतरा हो. उसको हथियार का लाइसेंस मिल ही जाएगा. अगर आप पर कोई गंभीर आपराधिक मामला दर्ज है तो ऐसे में लाइसेंस नहीं मिलेगा.

कैसे मिलता है लाइसेंस-
गन लाइसेंस जारी करने का अधिकार राज्य सरकारों के गृह मंत्रालय के पास है. कई अलग-अलग राज्यों में जिला अधिकारी, जिला कलेक्टर, कमिश्नर या उच्च रैंक के अधिकारी इस लाइसेंस को जारी कर सकते हैं. सबसे पहले एक आवेदन डीएम, कमिश्नर या कलेक्टर के दफ्तर में जमा करना होगा. इसके बाद आपके आवेदन को पुलिस स्टेशन में भेजा जाएगा, जहां आपके आवदेन का वेरिफिकेशन किया जाएगा. इसमें आवेदनकर्ता के क्रिमिनल रिकॉर्ड्स, पहचान, एड्रेस की जांच होती है. जांच के बाद थाने से रिपोर्ट तैयार की जाती है. इस रिपोर्ट को एसपी ऑफिस में भेजा जाता है. यहां से आवेदन डीएम ऑफिस भेजा जाता है. डीएम ऑफिस से तय होता है कि आपको को हथियार रखने का लाइसेंस दिया जाएगा या नहीं. जरूरी नहीं है कि अगर आपकी रिपोर्ट पूरी तरह से सही है तो आपको लाइसेंस मिल ही जाएगा.

लाइसेंस मिलने के बाद खरीद सकते हैं हथियार-
एक बार आपको लाइसेंस जारी कर दिया जाता है. उसके बाद आपको कानूनी तौर पर हथियार रखने का अधिकार मिल जाता है. इसके बाद आप हथियार खरीद सकते हैं. लाइसेंस मिलने के बाद भी आप कहीं से हथियार नहीं खरीद सकते हैं. हथियार के लिए रजिस्टर्ड दुकान होती है. उसी दुकान से आप हथियार खरीद सकते हैं. आपके हथियार का रिकॉर्ड संबंधित थाने में रखा जाता है. रजिस्ट्रेशन के बाद आप अपने साथ हथियार रख सकते हैं.

गोलियों का रखना होता है रिकॉर्ड-
हथियार के लाइसेंस के साथ आपको गोलियां रखने की इजाजत लेनी पड़ती है. आपको फिक्स नंबर में बुलेट रखने की इजाजत मिलती है. ये गोलियां कहां खर्च हुई, इसका रिकॉर्ड रखना होता है. इसकी जानकारी देनी पड़ती है. पुराने गोलियों का हिसाब देने के बाद ही नई गोलियां दी जाती हैं. अगर आपने बिना किसी वजह के गोली चलाई है तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है.

लाइसेंस की वैलिडिटी-
गन लाइसेंस पहले तीन साल के लिए मिलता था. लेकिन अब इसकी अवधि पांच साल कर दी गई है. वैलिडिटी खत्म होने के बाद लाइसेंस को फिर से रिन्यू कराना होता है. इसके लिए भी लाइसेंस धारक की फिर से जांच होती है. एक व्यक्ति 2 से ज्यादा हथियार नहीं रख सकता है. 

लाइसेंस के लिए जरूरी दस्तावेज-
लाइसेंस के लिए डॉक्यूमेंट्स के रूप में पहचान प्रमाण पत्र, एड्रेस प्रूफ, मेडिकल सर्टिफिकेट, आयु प्रमाण पत्र मांगा जाता है. आर्म्स लाइसेंस की जरूरत और नेचर के हिसाब से भी डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है. लाइसेंस लेने वाले की उम्र 21 साल से कम नहीं होनी चाहिए. इसका प्रमाण देना होगा. आवेदक की इनकम की जानकारी और संपत्ति की जानकारी भी देनी पड़ती है.

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