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नेशनल हाईवे पर खोलना चाहते हैं अपना पेट्रोल पंप... ढाबा या कोई कैफे? Humsafar Policy में ऐसे कर सकते हैं अप्लाई

चाहे आप एक ढाबा खोलने की योजना बना रहे हों, फ्यूल स्टेशन, या ट्रॉमा सेंटर, हमसफर पॉलिसी से आप ऐसा कर सकेंगे. बस इसके लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे और फिर उन्हें लेकर रजिस्ट्रेशन करना होगा.

Mumbai-Pune Expressway (Representational image) Mumbai-Pune Expressway (Representational image)
हाइलाइट्स
  • रजिस्ट्रेशन के लिए जरूरी होंगे कुछ डाक्यूमेंट्स 

  • नेशनल हाईवे पर खोल सकेंगे अपना ढाबा

ज्यादातर लोगों को नेशनल हाईवे (National Highways) पर जाते हुए सबसे बड़ी परेशानी तब आती है जब वहां कोई सुविधा नहीं मिलती है. लेकिन अब इससे छुटकारा मिलने वाला है. परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय मंत्री नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) ने  हमसफर पॉलिसी (Humsafar Policy) लॉन्च की है. इसके मुताबिक, अब लोग हाईवे पर अपना पेट्रोल पंप, फूड कोर्ट या कैफे खोल सकते हैं.

दरअसल, भारत का सड़क नेटवर्क बहुत बड़ा है. ये 1,45,155 किलोमीटर लंबे National Highways तक फैला हुआ है. इन्हीं सड़कों की मदद से रोड ट्रांसपोर्टेशन, माल और यात्रियों की आवाजाही मुमकिन हो पाती है. इसी को देखते हुए, लोगों की सुविधा और आराम को बढ़ाने के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRT&H) ने हमसफर पॉलिसी की शुरुआत की है.

ये पहल लोगों के सफर को और भी बेहतर बनाने के लिए की गई है. इसके मुताबिक, नेशनल हाईवे पर हर 40-60 किलोमीटर पर आधुनिक सुविधाएं, जैसे कि फ्यूल स्टेशन, फूड कोर्ट, ढाबे, सुविधा स्टोर, और साफ टॉयलेट बनाना शामिल है. ये सुविधाएं लोगों की यात्रा को और बेहतर सकेंगी. 

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हमसफर पॉलिसी के तहत यात्री साफ टॉयलेट , फ्यूल स्टेशन, रेस्टोरेंट, बेबी केयर रूम और ट्रॉमा सेंटर जैसी सुविधाओं का फायदा ले सकेंगे. साथ ही इसकी लगभग सभी जानकारी लोगों को राजमार्ग यात्रा ऐप से मिले सकेगी, वे सर्विस को लेकर अपनी रेटिंग भी दे सकेंगे. 

एलिजिबिलिटी क्या होगी? 
हमसफर पॉलिसी के तहत कौन से लोग अपनी सर्विस दे सकेंगे... इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया (Eligibility Criteria for Service Providers) भी होगा. अगर आप हाईवे पर अपना कैफे, पेट्रोल पंप, Eatery, बेबी केयर जैसी सुविधा खोलना चाहते हैं तो आपके लिए कुछ नियम हैं:

1. रेस्टोरेंट, फूड कोर्ट, ढाबा: इन व्यवसायों को FSSAI सर्टिफिकेशन लेना जरूरी होगा, इनमें टॉयलेट और बेबी केयर सुविधाएं जरूर होनी चाहिए और दिव्यांगजनों के लिए भी एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए. 

2. फ्यूल स्टेशन: फ्यूल स्टेशनों को फायर सेफ्टी सर्टिफिकेशन जैसे लाइसेंस लेने जरूरी होंगे. साथ ही इनमें टॉयलेट, बेबी केयर रूम, और पार्किंग की सुविधा होनी चाहिए. 

3. ट्रॉमा सेंटर: ट्रॉमा सेंटर को क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत रजिस्टर्ड होना चाहिए और दिव्यांगजनों के लिए साफ टॉयलेट और सुगम रास्ता होना चाहिए, ताकि उन्हें इस सर्विस का फायदा हो सके. 

4. दूसरे सर्विस प्रोवाइडर्स: सुविधा स्टोर और पार्किंग क्षेत्र जैसी अतिरिक्त सुविधाएं भी बनाई जा सकेंगी, बशर्ते वे सर्विस लेन पर स्थित हों और मेन रास्ते से उनकी एंट्री न हो. सर्विस लेन तक पहुंच के लिए NHAI से NOC लेना जरूरी होगा. 

रजिस्ट्रेशन के लिए जरूरी डाक्यूमेंट्स 
हमसफर पॉलिसी के तहत जो लोग रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं उनके पास कुछ जरूरी डाक्यूमेंट्स होने चाहिए: 

 1. एप्लीकेशन प्रोसेस 
-सर्विस प्रोवाइडर्स को हमसफर पोर्टल (Humsafar Portal) या ऐप के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करवाना होगा. इसमें जो बिजनेस आप खोल रहे हैं उसकी जानकारी, कानूनी दस्तावेज, और लाइसेंस (FSSAI या फायर सेफ्टी सर्टिफिकेशन) शामिल होगा. 

2. डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 
-एप्लीकेशन जमा करने के बाद, एक थर्ड पार्टी एजेंसी आपके डॉक्यूमेंट की जांच करेगी. सर्विस प्रोवाइडर्स को 5 दिनों के भीतर सूचित किया जाएगा कि उनके डॉक्यूमेंट्स पर्याप्त हैं या नहीं. अगर  कोई कमी पाई जाती है, तो आवेदकों को इसे सुधारने के लिए 5 दिन का समय दिया जाएगा.

3. फील्ड सर्टिफिकेशन 
-सभी जरूरी डॉक्यूमेंट स्वीकार किए जाने के बाद, साइट इंस्पेक्शन (Site Inspection) किसी थर्ड पार्टी एजेंसी द्वारा किया जाएगा. सर्विस प्रोवाइडर्स को साइट सर्टिफिकेशन के 30 दिनों के भीतर उनके एप्लीकेशन के स्टेटस के बारे में सूचना दी जाएगी. 

4. रजिस्ट्रेशन जारी होना 
-जब रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाएगा तो सर्विस प्रोवाइडर्स को एक डिजिटल सर्टिफिकेट दिया जाएगा. ये दो साल के लिए मान्य होगा. रजिस्टर्ड सर्विसेज जो भी होंगी उनकी जगह और सर्विस की क्वालिटी के हिसाब से ग्रेडिंग भी होगी. रजिस्ट्रेशन हर दो साल में फिर से रिन्यू करवाना जरूरी होगा. 

5. रजिस्ट्रेशन रिन्यू करवाने का प्रोसेस 
-जब रजिस्ट्रेशन की वैलिडिटी खत्म हो जाएगी तो सर्विस प्रोवाइडर्स को इसे फिर से रिन्यू (Registration Renew) करवाना होगा. इसके लिए जिस भी तारीख को आपके रजिस्ट्रेशन की वैलिडिटी खत्म हो रही है, उससे कम से कम 30 दिन पहले आपको रिन्यू के लिए अप्लाई करना होगा. 

सर्विस प्रोवाइडर्स को मिलेगा फायदा
हमसफर पॉलिसी सर्विस प्रोवाइडर्स को भी काफी फायदा पहुंचाने वाली है:

1. एक्सेस फीस में बचत: रजिस्टर्ड सर्विस प्रोवाइडर्स को एक्सेस फीस में छूट मिलने वाली है. बशर्ते उनकी रेटिंग 3+ रहे. 

2. विजिबिलिटी मिलेगी: सर्विस प्रोवाइडर्स को हाईवे पर साइनेज लगाने की अनुमति मिलेगी, जिससे उनकी विजिबिलिटी बढ़ेगी. 

3. NHAI ब्रांडिंग: NHAI ब्रांडिंग और इसके मानकों का पालन करने से रजिस्टर्ड सर्विस प्रोवाइडर्स की लोकप्रियता बढ़ेगी, इससे ज्यादा ग्राहक भी वहां आ सकेंगे. 

4. फीडबैक का उपयोग: सर्विस प्रोवाइडर्स को ग्राहक फीडबैक भी देंगे. डिजिटल पब्लिक फीडबैक सिस्टम के माध्यम से यात्री तुरंत अपना अनुभव शेयर कर सकेंगे और इससे उन सभी सर्विसों में बेहतर सुधार हो सकेगा. पार्किंग एरिया, रेस्टोरेंट, सर्विस स्टोर, और टॉयलेट जैसी जगहों में फीडबैक पॉइंट लगाए जाएंगे. यह फीडबैक सिस्टम राजमार्ग यात्रा ऐप के साथ जुड़ा होगा, जिससे NHAI इन सर्विसेज की क्वालिटी को चेक करता रहेगा. 

मॉनिटरिंग होती रहेगी समय-समय पर 
थर्ड पार्टी एजेंसी सभी रजिस्टर्ड जगहों का साल में कम से कम एक बार निरीक्षण करेगी. जिन सर्विसेज की रेटिंग 60 दिनों तक औसत 3-स्टार से कम होगी, उनका ज्यादा बार निरीक्षण किया जाएगा. अगर इसमें खामियां पाई जाती हैं या अगर किसी सर्विस की रेटिंग लगातार दो महीनों तक 2.5 स्टार से कम रहती है, तो सर्विस प्रोवाइडर को 60 दिनों के भीतर समस्या को सुधारने का समय दिया जाएगा. ऐसा न करने पर उन्हें राजमार्ग यात्रा ऐप से अस्थायी रूप से हटा दिया जा सकता है, साइन बोर्ड लगाने की अनुमति रद्द की जा सकती है, और एक्सेस फीस डिस्काउंट खत्म किया जा सकता है. या फिर 1 साल तक उनका रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल किया जा सकता है.