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Train Luggage Rules: ट्रेन से सफर कर रहे हैं तो जानिए कितने किलो तक ले जा सकते हैं फ्री में सामान, कितने पर लगता है जुर्माना

रेल यात्रा में आप सभी सामान नहीं ले जा सकते हैं. रेलवे ने कुछ सामान पर प्रतिबंध लगाया हुआ है. इसमें स्टोव, गैस सिलेंडर, जलने वाला या ज्वलनशील केमिकल, विस्फोटक पदार्थ जैसे पटाखे, तेजाब, चमड़ा या गीली खाल, पैकेजों में लाए जाने वाला तेल, ग्रीस या घी, जिससे यात्रा कर रहे लोगों को परेशानी हो नहीं ले जा सकते हैं.

Indian Railways Luggage rules Indian Railways Luggage rules
हाइलाइट्स
  • पार्सल सर्विस से भेज सकते हैं सामान

  • रेलवे ने कुछ सामान पर प्रतिबंध लगाया हुआ है

देश में हर दिन लाखों लोग ट्रेन से एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं. इनमें से कई ऐसे भी होते हैं जिनके पास बड़े पैमाने पर सामान होता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि रेलवे ने भी सामान का वजन निर्धारित किया हुआ है. अगर उससे ज्यादा सामान लेकर कोई जाता है तो उसपर जुर्माना लग सकता है. ट्रेन में सामान की बुकिंग और उसे साथ ले जाने के कुछ नियम रेलवे की ओर से बनाए गए हैं. 

कितने सामान पर नहीं लगता है एक्स्ट्रा चार्ज?

ट्रेन में यात्रा करते हुए एक यात्री 40 से 70 किलोग्राम के साथ यात्रा कर सकता है. अगर कोई भी इससे ज्यादा सामान लेकर यात्रा करता है तो नियमों के मुताबिक उसे अलग से इसका किराया देना होता है. साथ ही रेलवे के कोच के हिसाब से भी समान का वजन निर्धारित किया गया है. 

टिकट के क्लास के आधार पर तय की गई है सामान ले जाने की सीमा

आपका टिकट जिस भी क्लास का होगा, स्लीपर, एसी 1, एसी 2, एसी 3 आदि उसके आधार पर यात्रियों को अपने साथ सामान ले जाने की छूट दी गई है. स्लीपर के टिकट के साथ यात्री 40 किलोग्राम तक के सामान को बिना अलग से किराया दिए ले जा सकता है. एसी 1 में यह सीमा 70 किलोग्राम तय की गई है. एसी 2 टायर टिकट के साथ सफर करने वाले यात्री अपने साथ 50 किलो तक का सामान ले जा सकते हैं. 

पार्सल से भेज सकते हैं सामान 

अगर निर्धारित सामान से ज्यादा सामान कोई भी यात्री लेकर जाता है तो उसे अलग से किराया देना होता है. आपको बता दें, रेलवे एक पार्सल सेवा भी चलाता है. इसमें आप अलग से किराया देकर निश्चिंत होकर अपना सामान भिजवा सकते हैं. सामान अपने आप जिस स्टेशन पर आप भेजना चाहते हैं वहां अलग से लोड होकर चला जाएगा.  
 
ट्रेन में नहीं ले जा सकते हैं इस सामान को 

आपको बता दें, रेल यात्रा में आप सभी सामान नहीं ले जा सकते हैं. रेलवे ने कुछ सामान पर प्रतिबंध लगाया हुआ है. इसमें स्टोव, गैस सिलेंडर, जलने वाला या ज्वलनशील केमिकल, विस्फोटक पदार्थ जैसे पटाखे, तेजाब, चमड़ा या गीली खाल, पैकेजों में लाए जाने वाला तेल, ग्रीस या घी, जिससे यात्रा कर रहे लोगों को परेशानी हो नहीं ले जा सकते हैं. अगर आप इनमें से किसी भी सामान को लेकर जाते हैं तो आप पर रेलवे एक्ट की धारा 164 के तहत कार्रवाई भी हो सकती है.

हालांकि, ट्रंक्स, सूटकेस और 100x60 सेंटीमीटर वाले बाक्स को यात्री अपने साथ ले जा सकते हैं. इसके साथ डॉक्टरों की सलाह पर मरीजों को ऑक्सीजन सिलेंडर और स्टैंड को ले जाने अनुमति भी है.