भारतीय रेलवे ने प्राइवेट ट्रेनों और कोचों के संचालन को लेकर सुरक्षा के नियम कड़े कर दिए हैं. रेलवे ने सुरक्षा जांच के लिए नई गाइडलाइंस जारी की है. इसके साथ ही खानपान को लेकर भी बदलाव किया है. आईआरसीटीसी को प्राइवेट ट्रेनों और कोचों में खाना सप्लाई करने का काम सौंपा गया है. द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक मुसाफिरों की सुरक्षित सफर को लेकर रेलवे ने गाइडलाइंस में बदलाव किया है. अब सुरक्षा कर्मचारी और रेलवे स्टाफ ट्रेन के चलने से पहले जांच करेंगे, ताकि उसमें किसी तरह की कोई प्रतिबंधित चीजें ना हों.
रेलवे ने क्यों उठाया ये कदम-
रेलवे ने ये कदम इसलिए उठाया है, ताकि खाना पकाने के लिए स्टोव जैसी चीजों को ट्रेन में ले जाने से रोका जा सके. रेलवे का ये फैसला उस हादसे के महीने बाद लिया गया है, जिसमें मदुरै में ट्रेन के एक कोच में आग लग गई थी, जिसमें 9 लोगों की मौत हुई थी और कई लोग जख्मी हुए थे. शुरुआती जांच में ये पता चला था कि एक निजी टूर एंड ट्रेवल्स एजेंसी की तरफ से बुक किए गए कोच में अवैध तरीके से रसोई गैस सिलेंडर रखा गया था, जिसकी वजह से आग लगी थी. शुरुआती जांच में ये बताया गया कि एक पैसेंजर गैस सिलेंडर पर कॉफी बनाने की कोशिश कर रहा था, तभी धमाका हुआ था.
द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि रेलवे बोर्ड ने आईआरसीटीसी के डायरेक्टर और सभी जोनल रेलवे के प्रिसिंपल चीफ कमर्शियल मैनेजर्स को चिट्ठी लिखा और फैसला किया कि प्राइवेट ट्रेनों और कोचों में कैटरिंग सुविधा आईआरसीटीसी मुहैया कराएगी.
IRCTC से ही बुक करना होगा खाना-
अगर पैंट्री कार वाली पूरी ट्रेन बुक की जाती है तो आईआरसीटीसी के जरिए खाना बुक किया जा सकता है या रेलवे के नियमों के मुताबिक पैंट्री की सुविधाओं का लाभ उठाया जा सकता है. इन ट्रेनों में सिर्फ फ्लेमलेस कुकिंग की सुविधा वाली पैंट्री कार ही उपलब्ध कराई जाएगी. रिपोर्ट के मुताबिक जिन ट्रेनों में फ्लेमलेस कुकिंग पैंट्री कार नहीं है, वहां आईआरसीटीसी के जरिए ही बुक करना होगा.
सूत्रों के मुताबिक सेंट्रल फॉर रेलवे इंफर्मेशन सिस्टम्स और आईआरसीटीसी को एफटीआर बुकिंग मॉड्यूल में ऑप्शन डेवल्प करने को कहा गया था, ताकि ट्रेन के प्रस्थान के 24 घंटे पहले पैसेंजर मेनिफेस्टो को अपलोड किया जा सके.
ट्रैवल एजेंट या बुकिंग पार्टी को ये सुनिश्चित करना होगा कि मुसाफिरों की बोर्डिंग और डीबोर्डिंग पहले से तय कार्यक्रम के मुताबिक ही हो. रिपोर्ट के मुताबिक रेलवे और आईआरसीटीसी अधिकारियों को नए गाइडलाइंस के मुताबिक नियमों के पालन की जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई है.
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