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कश्मीरी महिला को पुणे में मिला 36 घंटों में इंसाफ,अदालत ने लिया ये ऐतिहासिक फैसला

पुलिस ने उस शख्स की शिनाख्त की और महिला के छेड़खानी का आरोप सच साबित हो गया. इसके बाद अपराधी के खिलाफ चार्ज शीट बनाकर पिम्परी चिंचवड अदालत में पेश किया गया.

सांकेतिक तस्वीर सांकेतिक तस्वीर
हाइलाइट्स
  • चिंचवड पुलिस की मदद से 36 घंटो में मिला महिला को इंसाफ

  • कश्मीर से पुणे आई थी महिला

आमतौर पर अदालत में इंसाफ मिलने में काफी लंबा वक्त लग जाता है, इंसाफ पाने के लिए सालों -साल अदालतों के चक्कर काटने पड़ते हैं. लेकिन पुणे के पिंपरी-चिंचवड इलाके में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें 36 घंटे के भीतर ही अदालत ने अपराधी को सजा दे दी और पीड़ित को इंसाफ मिल गया है. अब इस मामले की खूब चर्चा हो रही है.

महिला से की थी छेड़छाड़

पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक महिला ने 10 दिसंबर 2021 को पुलिस में शिकायत दर्ज की थी. महिला ने ये शिकायत की थी कि घर में अकेला पा कर एक शख्स ने उसके साथ छेड़छाड़ की. छेड़खानी की शिकायत लेकर पीड़ित महिला ने करीब के चिंचवड पुलिस थाने में जाकर उस व्यक्ति के खिलाफ , छेड़खानी की शिकायत दर्ज कराई. पीड़िता से पूरी हकीकत जानने के बाद चिंचवड पुलिस ने मोरया हाउसिंग सोसायटी बेताल नगर इलाके में रहने वाले 22 वर्षीय सुरेश कुमार मोहनलाल को हिरासत में ले लिया. 

महिला की शिकायत के बाद स्थानिय पुलिस तुरंत हुई एक्टिव

पुलिस ने उस शख्स की शिनाख्त की और महिला के छेड़खानी का आरोप सच साबित हो गया. इसके बाद अपराधी के खिलाफ चार्ज शीट बनाकर पिम्परी चिंचवड अदालत में पेश किया गया. सरकारी वकील साधना बोरकर ने पीड़िता के पक्ष में सारी हकीकत अदालत के सामने रखी तो दूसरी तरफ चिंचवड पुलिस ने भी इस मामले को लेकर सारे सबूत और गवाह अदालत के सामने पेश किए. सारी हकीकत समझने के बाद अदालत ने आरोपी को भी उसका पक्ष रखने का मौका दिया, डिफेंस लॉयर ने अपने मुवक्किल का पक्ष रखा.  जिसके बाद अदालत ने अपना फैसला सुना दिया.

अदालत का फैसला ऐतिहासिक 

अदालत का यह फैसला ऐतिहासिक फैसला साबित हुआ है. सिर्फ 36 घंटे के भीतर ही पीड़िता की शिकायत पर अदालत ने दोषी को सजा सुनाई. बता दें कि दोषी को 6 महीने की जेल की सजा सुनाई गई है.