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Lakshmi Bhandar Scheme: क्या है लक्ष्मी भंडार स्कीम और किन महिलाओं को मिलता है इसका फायदा

West Bengal Budget 2024: लोकसभा चुनाव 2024 से ठीक पहले ममता सरकार ने लक्ष्मी भंडार स्कीम के तहत मिलने वाली आर्थिक मदद में बढ़ोतरी करने का फैसला किया.

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हाइलाइट्स
  • क्या है लक्ष्मी भंडार स्कीम

  • बंगाल की करीब 2 करोड़ महिलाओं को इस स्कीम का फायदा मिल रहा है.

लोकसभा चुनाव 2024 (Lok Sabha Election) से ठीक पहले बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) ने राज्य की महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया है. महिला वोटरों को साधने के लिए ममता सरकार ने यह बड़ा ऐलान किया है. लक्ष्मी भंडार स्कीम (Lakhsmi Bhanda scheme) के तहत मिलने वाली आर्थिक मदद बढ़ा दी गई है. इसमें हर महीने 500 रुपये की बढ़ोतरी का एलान किया है. पहले इस योजना के तहत महिलाओं को 500 रुपये मिलते थे. 

क्या है लक्ष्मी भंडार स्कीम

बंगाल की करीब 2 करोड़ महिलाओं को इस स्कीम का फायदा मिल रहा है. लक्ष्मी भंडार स्कीम के तहत अब एससी/एसटी कैटेगरी की महिलाओं को हर महीने 1,200 रुपये और जनरल कैटेगरी की महिलाओं को 1000 रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे. राज्य सरकार इस स्कीम के लिए साल भर में लगभग 11,000 करोड़ रुपये खर्च करती है. इस आर्थिक मदद के बढ़ाने जाने से सरकार पर अत्यधिक बोझ बढ़ेगा. ममता सरकार ने अगस्त 2021 में ये योजना शुरू की थी. सरकार की तरफ से परिवार की महिला मुखिया को ये आर्थिक मदद मुहैया कराई जाती है.

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क्या है लक्ष्मी भंडार स्कीम का मकसद और किन महिलाओं को मिलता है इसका लाभ

इस स्कीम का मकसद पश्चिम बंगाल की उन महिलाओं को वित्तीय मदद प्रदान करना है जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है और जिनके पास आय का कोई साधन नहीं है. इस योजना के तहत महिलाओं को उनके खाते में आर्थिक मदद मुहैया कराई जाती है.

कैसे करें इसके लिए आवेदन

  • आधिकारिक वेबसाइट socialsecurity.wb.gov.in/login  पर जाएं.

  • होम पेज पर सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन करें.

  • इसके बाद मोबाइल फोन और ओटीपी की मदद से लॉग इन करें.

  • लॉगिन करने के बाद लक्ष्मी भंडार स्कीम का एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा.

  • एप्लीकेशन फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी सही-सही दर्ज करें.

  • इसके बाद जरूरी डॉक्यूमेंट अपलोड करें.

  • इसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें.

लक्ष्मी भंडार योजना के लिए जरूरी पात्रता

  • आवेदक पश्चिम बंगाल का निवासी होना चाहिए.

  • आवेदक महिला होनी चाहिए.

  • आवेदक की उम्र 25-60 साल के बीच होनी चाहिए.

  • आवेदक के परिवार को “स्वास्थ्यसाथी” योजना के तहत रजिस्टर होना चाहिए.

  • किसी सरकारी योजना का लाभार्थी नहीं होना चाहिए.