अगर आपने भी अभी तक अपना पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं करवाया है, तो उसे 31 मार्च से पहले करवा लें. ऐसा न करने पर आपको फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन व लेनदेन से जुड़े कामों में परेशानी आएगी. इसके अलावा जुर्माना भी भरना पड़ सकता है. आपको बता दें, 31 मार्च से पहले अगर आप ऐसा नहीं करते है, तो आपका पैन कार्ड बेकार हो जाएगा. उसका इस्तेमाल आप नहीं कर पाएंगे.
ऐसे करें पैन को अपने आधार से लिंक
-इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं
-जो डिटेल मांगी गई हैं, जैसे यूजर आईडी, पासवर्ड और जन्मतिथि के साथ लॉग इन करें
-अगर पहले से रजिस्टर्ड नहीं हैं तो रजिस्ट्रेशन करें, उसके लिए न्यू यूज़र में जाएं
-अब आपको ‘लिंक योर पैन विद आधार’ पॉप अप दिखेगा
-आप मेन्यू में जाकर सेटिंग्स में से भी लिंक आधार पर क्लिक कर सकते हैं
-अब जो डिटेल पहले से डाली गई हैं, उन्हें चेक करें और अब आधार नंबर डालकर लिंक नाउ बटन पर क्लिक कर दें
-आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा.
लिंक न करने पर भरना होगा जुर्माना
अगर आपने 31 मार्च तक आधार-पैन लिंक नहीं करवाया है तो आपके ऊपर फाइन भी लगाया जाएगा. आयकर की धारा 234H के तहत आपको 1,000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा. गौरतलब है कि कोई भी व्यक्ति जो भारत में किसी एक वित्त वर्ष के दौरान 182 दिन या इससे ज्यादा बिताता है, उसे आधार बनवाना जरूरी होता है. अब केंद्र सरकार ने आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक करने का आदेश दिया है. इसकी मदद से देश के हर नागरिक की निजी जानकारी एक जगह रहेगी.