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मेडिकल छात्र ध्यान दें! नेशनल मेडिकल एसोसिएशन ने चीन में MBBS की पढ़ाई को लेकर किया सावधान, कहा- सोच समझकर लें फैसला

राष्ट्रीय मेडिकल आयोग ने यह भी दोहराया कि मौजूदा नियमों के अनुसार, आयोग ऑनलाइन मोड में किये गए मेडिकल कोर्स को मान्यता नहीं देगा, आयोग इसे स्वीकृति नहीं देता है. साथ ही, छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे चीन के किसी भी संस्थान में एडमिशन लेने की योजना बनाने से पहले फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स एग्जामिनेशन (FMGE) के जो नियम हैं उन्हें ध्यान से पढ़ लें और फिर फैसला लें.

राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग
हाइलाइट्स
  • आयोग ने देश से ही मेडिकल शिक्षा लेने की दी है सलाह

  • ऑनलाइन मोड वाले कोर्स को मान्यता नहीं

अगर आप भी मेडिकल फील्ड में करियर बनाने की सोच रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है. राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (National Medical Association) ने इसे लेकर कुछ जरूरी दिशा निर्देश जारी किए हैं. आठ फरवरी को आयोग ने चीन के एमबीबीएस प्रोग्राम में एडमिशन को लेकर ये नोटिस जारी किया है. आयोग की सेक्रेटरी संध्या भुल्लर ने ऐसे छात्रों को चेतावनी देते हुए कहा है कि, वे सोच समझकर ये फैसला करें कि उन्हें मेडिकल की पढ़ाई कहां से करनी है.

देश से ही मेडिकल शिक्षा लेने की दी है सलाह 

गौरतलब है कि कोविड-19 महामारी की वजह से नवंबर 2020 से ही चीनी वीजा और यात्रा पर प्रतिबंध लगा हुआ है. चीन के इन प्रतिबंधों की वजह से बहुत सारे विदेशी छात्र, जिनमें भारतीय भी शामिल हैं, वो चीन वापस नहीं जा पाए हैं. इसकी वजह से चीनी यूनिवर्सिटीज में चल रही उनकी मेडिकल की पढ़ाई कहीं न कहीं प्रभावित हो रही है. 

इस बीच, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) ने ऑफिशियल नोटिस के जरिये भारतीय छात्रों को देश से ही मेडिकल की शिक्षा लेने की सलाह दी है. नोटिस में कहा गया है, "छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे सोच समझकर फैसला लें कि उन्हें कहां से मेडिकल की शिक्षा लेनी है.” 

चीन ने लगाए हैं कई प्रतिबंध 

एनएमसी ने अपने पत्र में कहा, “यह विदेश मंत्रालय के संज्ञान में आया है कि चीन की यूनिवर्सिटी ने वर्तमान और आने वाले शैक्षणिक सत्र के लिए एमबीबीएस प्रोग्राम में एडमिशन के लिए नोटिस जारी करना शुरू कर दिया है. इससे जुड़े सभी छात्रों को यह जानने की जरूरत है कि चीन ने कोविड-19 के मद्देनजर सख्त यात्रा प्रतिबंध लगाए हैं और नवंबर 2020 से सभी वीजा निलंबित कर दिए हैं.”

ऑनलाइन मोड वाले कोर्स को मान्यता नहीं 

इसके अलावा, राष्ट्रीय मेडिकल आयोग ने यह भी दोहराया कि मौजूदा नियमों के अनुसार, आयोग ऑनलाइन मोड में किये गए मेडिकल कोर्स को मान्यता नहीं देगा, आयोग इसे स्वीकृति नहीं देता है. साथ ही, छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन करने या चीन / विदेशी संस्थानों में किसी भी संस्थान में एडमिशन लेने की योजना बनाने से पहले फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स एग्जामिनेशन (FMGE) के जो नियम हैं उन्हें ध्यान से पढ़ लें और फिर फैसला लें.

बता दें , एफएमजी नियमों में बताया गया है कि कौन से भारतीय नागरिक और भारत के प्रवासी नागरिक (OCI) इस कोर्स को करने के पात्र हैं. इसमें राष्ट्रीयता, योग्यता, इंटर्नशिप से संबंधित बुनियादी मानदंड शामिल हैं.