
देशभर में 18 जुलाई, 2022 से गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST rates) में बदलाव कर दिए गए. पहले से पैक और लेबल वाले खाद्य पदार्थ जैसे आटा, पनीर, लस्सी और दही पर 5 प्रतिशत जीएसटी लगा दिया गया है. इसका सीधा असर आपकी जेबपर पड़ने वाला है. हालांकि सरकार ने कुछ जीएसटी के रेट सिर्फ बढ़ाए ही नहीं है कई चीजों पर घटाए भी हैं. चलिए सबसे पहले जान लेते हैं, किन चीजों पर कम हुए है जीएसटी के रेट...
रोपवे के जरिए वस्तुओं और यात्रियों के परिवहन पर जीएसटी की दर 18 फीसदी से घटाकर पांच प्रतिशत की गई है.
ट्रक, वस्तुओं की ढुलाई में इस्तेमाल होने वाले वाहनों (जहां ईंधन की लागत शामिल है) पर GST 18 प्रतिशत से घटाकर 12 प्रतिशत कर दिया गया है.
सर्जरी से जुड़े उपकरणों, शरीर के कृत्रिम अंग, बॉडी इंप्लाट्स, इंट्रा ओक्यूलर लेंस आदि पर अब 5 फीसदी ही जीएसटी लागू होगा. पहले इनकी दरें 12 फीसदी थीं.
डिफेंस फोर्सेस के लिए इपोर्ट की जाने वाली कुछ खास वस्तुओं पर जीएसटी नहीं लगेगा.
इसके अलावा खुले में बिकने वाले बिना ब्रांड वाले उत्पादों पर जीएसटी छूट जारी रहेगी.
डीईसी टैबलेट के आयात पर आई जीएसटी को पांच फीसदी की जीएसटी स्लैब से छूट के दायरे में लाया गया है.
बैटरी या उसके बिना इलेक्ट्रिक वाहनों पर पहले की तपह पांच प्रतिशत जीएसटी बना रहेगा.
क्या है GST
GST का मतलब है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स. ये देशभर में किसी भी गुड्स या सर्विसेज की मैन्युफैक्चरिंग, बिक्री और इस्तेमाल पर लागू होता है. देश में वस्तु एवं सेवा कर (GST) को एक जुलाई 2017 से लागू किया गया था. जब हम कोई सामान खरीदते हैं तो हमें उसका टैक्स देना होता है. जीएसटी के तरह पूरे देश में आपको एक समान ही टैक्स दोना पड़ता है. यानि चाहें आप असम में रह रहे हों या फिर देश की राजधानी में. देश के किसी हिस्से में मौजूद कंज्यूमर को सभी राज्यों में सभी सामान एक कीमत पर मिलेगा.