अगर आप यूपी के निवासी हैं और अगर आपकी गाड़ी यूं ही सड़कों पर पार्क कर देते हैं तो जल्द ही आपको इसके लिए चार्ज देना होगा.
यूपी में रात में नगर निगम के अंदर सार्वजनिक सड़कों और स्थान पर पार्किंग करने पर शुल्क लिया जाएगा. यह शुल्क प्रति रात 100 रुपए सप्ताह में 300 रुपए, महीने में 1000 रुपए और वार्षिक 10000 रुपए होगा. अगर आप बिना परमिट के अगर गाड़ी खड़ी करता है तो 3 गुना शुल्क लिया जाएगा. नगर विकास विभाग सुझाव और आपत्तियों के निस्तारण करने के बाद कैबिनेट से मंजूरी लेते हुए पार्किंग की नई नीति लागू करेगा.
पार्किंग के लिए नई पॉलिसी
जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश में पार्किंग के लिए स्पष्ट निधि ना होने की वजह से मनमाने तरीके से ठेका उठते रहते हैं, जिसके चलते अवैध पार्किंग की समस्या बढ़ गई है. सीएम योगी आदित्यनाथ ने संयोजित पार्किंग के लिए नगर विकास से नीति लाने का निर्देश दिया है.
निजी स्थानों पर भी लागू होंगे नियम
नगर निगम से अनुमति लेने के बाद ठेकेदार द्वारा रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, ऑफिस, कॉलेज, हॉस्टल, व्यावसायिक भवन आदि स्थानों के पास निर्मित पार्किंग से शुल्क लिया जाएगा. योजना के तहत मल्टी लेवल कार पार्किंग की सुविधा भी विकसित की जाएगी. पार्किंग शुल्क बहु-स्तरीय कार पार्क, कार बार, सैलून और स्पा जैसे निजी स्थानों पर भी लागू होंगे. हालांकि, खुले या भूमिगत स्थानों पर सड़क पर पार्किंग की अनुमति नहीं होगी. व्यावसायिक पार्किंग सेवाएं देने वालों के लिए लाइसेंस जारी किए जाएंगे.
अलग-अलग होगा चार्ज
आबादी के हिसाब से पार्किंग शुल्क लिया जाएगा. 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर में दो पहिया 855 और चार पहिया के लिए 1800 रुपये का मासिक पास बनेगा. 2 घंटे के लिए दो पहिया और चार पहिया वाहन का रेट 15 और 30 रुपये होगा. वहीं, एक घंटा पार्किंग करने पर 7 और 15 रुपये देना होगा.
नगर निगम की रात्रि कालीन पार्किंग में 11 से सुबह 6:00 तक 24 घंटे मासिक पास बनाया जाएगा जिसमें 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर में दो पहिए में ₹50 चार पहिया में ₹100, टू व्हीलर में 57 रुपए फोर व्हीलर में ₹120 टू व्हीलर में 855 रुपए और फोर व्हीलर में 1800 रुपए लिए जायेंगे.