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New Rules For Keeping Dogs: कुत्ता पालने वाले जान लें योगी सरकार का ये नया नियम...नहीं तो छिन जाएगा आपका प्यारा 'पप्पी', 'सोना टाइगर'

Uttar Pradesh में अपने पालतू कुत्तों के व्यवहार के लिए अब मालिक जिम्मेदार होंगे. शहरी विकास विभाग ने कुत्तों के पंजीकरण से संबंधित एक दिशा निर्देश जारी किया है. आइए जानते हैं इसमें क्या-क्या है.

डॉग पालने को लेकर यूपी में नया नियम जारी. डॉग पालने को लेकर यूपी में नया नियम जारी.
हाइलाइट्स
  • कुत्ता पालने वालों को देना होगा एफिडेविट 

  • औद्योगिक क्षेत्र होने के कारण नोएडा पर नहीं लागू होगी नीति

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने कुत्ता पालने वालों के लिए नियम बनाया है. यदि इस नियम का पालन कुत्ता पालने वाले लोग नहीं करेंगे तो उनका कुत्ता छिना जा सकता है और जुर्माना लगाया जा सकता है. कुत्ता पालने वालों को एक एफिडेविट देना होगा. उत्तर प्रदेश में कुत्तों के लगातार बढ़ते हमले को लेकर शहरी विकास विभाग ने नया निर्देश जारी किया है.

खूंखार कुत्तों का बढ़ गया है आतंक

अधिकारियों ने कहा कि यह फैसला इसलिए लिया गया है, क्योंकि पिछले कुछ महीनों में राज्य में खूंखार कुत्तों के हमले के कई मामले सामने आए हैं. पालतू कुत्ते से होने वाले किसी भी नुकसान का जिम्मेदार उनके मालिकों को ठहराया जाएगा. प्रजनकों, निवासी कल्याण संघों और बड़ी संख्या में आवारा कुत्तों को गोद लेने वाले व्यक्तियों के लिए भी नियमों का एक सेट निर्धारित किया गया है. नए नियमों को लागू करने वाला लखनऊ प्रदेश का पहला शहर बनने जा रहा है. हालांकि यह नीति नोएडा पर लागू नहीं होगी, क्योंकि यह एक औद्योगिक क्षेत्र है, जो उद्योग विकास विभाग द्वारा शासित है और कुत्ते के मालिकों के लिए इसके अपने नियम हैं. 

कुत्ते के मालिक को एक चिप या टोकन भी देना होगा

आवारा कुत्तों का पंजीकरण बिना किसी शुल्क के साथ-साथ नसबंदी और पहला टीकाकरण किया जाएगा. पांच या अधिक आवारा कुत्तों को गोद लेने वाले व्यक्तियों और निवासी समूहों को आश्रय गृहों के समान माना जाएगा और पशु कल्याण बोर्ड ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों का पालन करना होगा. विचार यह है कि कुत्ते के मालिकों को उनके पालतू जानवरों के कार्यों के लिए जवाबदेह बनाया जाए, आवारा कुत्ते प्रेमियों को भी उतना ही सतर्क रहना होगा, यदि वे अपनी कॉलोनी के कुत्तों के स्वामी बनने की ख्वाहिश रखते हैं. पालतू जानवरों को पंजीकृत करने वाले नागरिक निकाय को कुत्ते के मालिक को एक चिप या टोकन भी देना होगा. इसमें पालतू जानवर का पंजीकरण नंबर होगा, साथ ही मालिक का नाम, पता और संपर्क नंबर भी होगा.

जुर्माना भरना पड़ेगा

कुत्ते को टहलने या अन्य दिनचर्या के लिए बाहर ले जाने पर कॉलर के साथ चिप लगानी होगी. अगर कुत्ता सड़क पर या घर से बाहर किसी सार्वजनिक स्थान पर बिना चिप के पाया जाता है, तो नगरपालिका के कर्मचारियों को ऐसे कुत्तों को जब्त करने और सरकार द्वारा संचालित आश्रय गृहों में ले जाने के लिए अधिकृत किया गया है. स्थानीय निकाय जुर्माना और भुगतान पर कुत्ते को उनके मालिक को वापस सौंप देंगे.