नए साल पर दिल्ली वालों को एक नया तोहफा मिला है. अब दिल्ली के 5 और 4 स्टार होटलों में बार और रेस्टोरेंट 24 घंटे खुल पाएंगे. दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने ऐसे लाइसेंस देने के प्रावधानों में बदलाव की पॉलिसी को मंजूरी दे दी है. इन प्रावधानों के मुताबिक दिल्ली के खाने-पीने के रेस्तरां, गेस्ट हाउस और होटलों को कई सारी छूट मिल जाएगी. इस नई पॉलिसी में आवेदकों को 49 दिनों के भीतर लाइसेंस की प्रक्रिया पूरी करवा कर सरकार मुहैया करवाएगी.
रात 2 बजे तक खुले रहेंगे 3 स्टार होटल
एक और बड़े कदम में ऐसे लाइसेंस धारकों को अब 28 डॉक्यूमेंट लाइसेंस लेने के लिए नहीं देने होंगे. साथ ही साथ जो लाइसेंस अब तक सालाना मिला करते थे वह लाइसेंस एमसीडी की तरफ से 3 साल के लिए और दिल्ली पुलिस और फायर सर्विस की तरफ से 9 सालों के लिए मिला करेंगे. राहत सिर्फ 5 और 4 स्टार होटलों को ही नहीं दी गई है बल्कि 3 स्टार होटल रात को 2 बजे तक खुले रहेंगे वही इन सब के अलावा सभी होटलों को रात के 1 बजे तक काम करने की अनुमति होगी.
दिल्ली की नाइट लाइफ को मिलेगा फायदा
इस नई पॉलिसी को हरी झंडी मिलने के बाद दिल्ली की नाइट लाइफ और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को एक बड़ा फायदा मिल सकेगा. 5 और 4 स्टार होटलों को एक और बड़ी छूट मिली है जिसके तहत ऐसे होटलों में सिर्फ एक बार के लिए लाइसेंस नहीं बल्कि एक से ज्यादा ऐसे लाइसेंस मिल पाएंगे बशर्ते कि वह लाइसेंस फीस जमा करवाएं.
छोटा कर दिया गया लाइसेंस वाला फॉर्म
अब तक ऐसे लाइसेंस को अप्लाई करने से पहले तकरीबन 140 जानकारियों वाला फॉर्म भरना होता था जिनकी लंबाई 21 पन्नों की होती थी जिसे अब छोटा कर 9 पेज में ला दिया गया है. अब अलग-अलग हलफनामा को भी नहीं भरना होगा बल्कि सिर्फ एक कॉमन अंडरटेकिंग देनी होगी जिसका इस्तेमाल दिल्ली फायर सर्विस, दिल्ली पुलिस, एमसीडी, दिल्ली प्रदूषण कंट्रोल कमिटी जैसी एजेंसियां करेंगी.
सरकार ने दी है कई मायनों में छूट
अब इन लाइसेंस को एक समय बद्ध तरीके से जारी भी करना होगा जिनके लिए पहले कोई समय सीमा नहीं होती थी. नई पॉलिसी में कहा गया है कि सभी संबंधित एजेंसियां और अधिकारी आवेदनों को मंजूरी देने में ज्यादा से ज्यादा 49 दिन लगा सकते हैं. पॉलिसी में यह भी कहा गया है कि ऐसी कोशिश की जाए ताकि ज्यादातर काम ऑनलाइन हो सके और आवेदकों को दफ्तर के चक्कर न लगाने पड़े. गौरतलब है कि दिल्ली में खाने की ईटरीज के लिए साल 2022 में 2389 नए आवेदन लंबित है जबकि 2021 से लंबित चले आ रहे आवेदनों की संख्या 2121 है. इसी लालफीताशाही को लेकर कई सारे वस्त्रों और होटल एसोसिएशन ने उपराज्यपाल को शिकायत भी दी थी.
नए नियमों के मुताबिक बैंकट हॉल से जुड़े हुए आवेदनों के लिए अब दिल्ली पुलिस की मंजूरी नहीं लेनी होगी. साथ ही साथ अगर कोई खाने पीने की व्यवस्था को लेकर रिश्तों 90 वर्ग मीटर से कम में खोलना चाहता है या फिर उसकी ऊंचाई 12 मीटर से कम है तो दिल्ली फायर सर्विस की अनुमति की जरूरत नहीं होगी.
जिन डॉक्यूमेंट को अब जरूरी लिस्ट से बाहर कर दिया गया है, उसमें लिकर लाइसेंस प्रूफ, साथ ही साथ वैट रजिस्ट्रेशन, वेट और मेजर लाइसेंस, एमसीडी हलफनामा, पानी और बिजली के बिल जैसे डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं होगी.
पुलिस नहीं कर सकेगी लाइसेंस सस्पेंड
इसके अलावा किसी भी तरीके के उल्लंघन को लेकर कार्रवाई का अधिकार जैसे कि लाइसेंस को सस्पेंड या कैंसिल करना जैसे अधिकार उस विभाग के ही होंगे जो लाइसेंस देती है ना कि ऐसे अधिकार दिल्ली पुलिस को दिए जाएंगे. ज्यादा बार गैर जरूरी आवेदन न किए जाएं इसके लिए भी एक नियम बनाया गया है जिसके तहत हर बार आवेदन को जमा करने के लिए ₹1000 देने होंगे.
नई पॉलिसी को लागू करने से पहले दिल्ली के उपराज्यपाल ने नवंबर 2022 में एक हाई पावर कमेटी बनाई थी जिसने इन संशोधनों को लेकर कई सारे सुझाव दिए थे. उस हाई पावर कमेटी की रिपोर्ट पर दिल्ली के उपराज्यपाल ने दिल्ली के मुख्य सचिव के साथ-साथ पुलिस कमिश्नर, प्रमुख सचिव गृह विभाग, एमसीडी कमिश्नर, प्रमुख सचिव एनवायरनमेंट के साथ ही दिल्ली फायर सर्विस के अधिकारियों से मशविरा कर यह पॉलिसी बनाई है.
ऐसी उम्मीद की जा रही है कि नई आवेदन प्रक्रिया के लिए जरूरी ऑनलाइन सुधार करने में और लाइसेंसिंग पोर्टल को अपडेट करने में लगभग 3 हफ्तों का वक्त लगेगा. जिसके लिए एनआईसी समेत जरूरी विभागों को दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं. ऐसी उम्मीद की जा रही है कि 26 जनवरी से नई लाइसेंस सिंह प्रक्रिया के लिए आवेदन शुरू की जा सकेगी.