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PM Kisan Samman Nidhi Yojana: पीएम Modi ने जारी की किसान सम्मान की 16वीं किस्त, 9 करोड़ से ज्यादा अन्नदाताओं के खाते में आई इतनी राशि

PM Kisan Nidhi Yojana: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को साल में तीन बार 2-2 हजार रुपए दिए जाते हैं. इस तरह से अन्नदाता को एक वर्ष में कुल 6,000 रुपए मिलते हैं. 15वीं किस्त 27 नवंबर 2024 को जारी की गई थी. 16 वीं किस्त पीएम मोदी ने बुधवार को जारी की.

PM Kisan Samman Nidhi Yojana PM Kisan Samman Nidhi Yojana
हाइलाइट्स
  • 24 फरवरी 2019 को पीएम किसान योजना की हुई थी शुरुआत

  • किसानों के खाते में डीबीटी के जरिए ट्रांसफर की जाती है राशि

देश के करोड़ों किसानों के लिए खुशखबरी. 28 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi Yojana) की 16वीं किस्त अन्नदाताओं के खाते में जारी कर दी है. पीएम मोदी (PM Modi) महाराष्ट्र के यवतमाल जिले से देश के 9 करोड़ से अधिक किसानों के खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के माध्यम से किस्त के 2-2 हजार रुपए ट्रांसफर किए. इस दौरान पीएम मोदी ने किसानों के साथ बातचीत भी की.

15वीं किस्त इस दिन की गई थी जारी
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को साल में तीन बार 2-2 हजार रुपए दिए जाते हैं. इस तरह से अन्नदाता को साल में कुल 6,000 रुपए की राशि दी जाती है. पहली किस्त अप्रैल-जुलाई के बीच, दूसरी अगस्त-नवंबर और तीसरी किस्त दिसंबर-मार्च के बीच जारी की जाती है. 15वीं किस्त 27 नवंबर 2024 को जारी की गई थी. पीएम किसान योजना को 24 फरवरी 2019 को किसानों को वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए शुरू किया गया था.

किस्त की राशि आपके खाते में नहीं आई तो क्या करें
यदि आप किसान हैं और आपको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के रजिस्ट्रेशन में दिक्क आ रही है या अन्य कोई समस्या है तो आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना की आधिकारिक वेबसाइट pmkisan-ict@gov.in पर फार्मर कॉर्नर में हेल्प डेस्क पर जाकर समस्या का हल कर सकते हैं. हेल्प डेस्क पर क्लिक कर आप आधार नंबर, बैंक अकाउंट नंबर या मोबाइल नंबर दर्ज करें.

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गेट डिटेल्स क्लिक करने पर क्वेरी फॉर्म आ जाएगा. यहां ड्रॉप डाउन में अकाउंट नंबर, पेमेंट, आधार और अन्य समस्याओं से जुड़े ऑप्शन दिए गए हैं. अपनी समस्या के हिसाब से इसे चुने और नीचे इसका विवरण भी लिखे. फिर इसे सब्मिट कर दें. इसके अलावा आप हेल्पलाइन नंबर 0120-6025109, 011-24300606 पर भी कॉल कर सकते हैं. आप पीएम किसान हेल्पलाइन नंबर 155261 पर कॉल कर सकते हैं. आप लैंडलाइन नंबर्स 011—23381092, 23382401 पर भी कॉल करके मदद ले सकते हैं.

कैसे चेक करें स्टेटस
1.
पीएम किसान योजना को अधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाएं.
2. इसके बाद 'Know Your Status' पर क्लिक करें.
3. फिर रजिस्ट्रेशन नंबर भरें.
4. इसके बाद स्क्रीन पर शो हो रहे कैप्चा को दर्ज करें.
5. सभी जानकारी को भरें और गेट डिटेल्स पर क्लिक करें.
6. अब आपको स्क्रीन पर स्टेटस शो होगा.

कैसे करे आवेदन
1. पीएम किसान सम्मान निधि योजना में आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको योजना की आधिकारिक वेबसाइट https://pmkisan.gov.in/ पर लॉग इन करें.
2. यहां New Farmer Registration का विकल्प चुनें.
3. एक नया पेज खुलकर आएगा. यहां पूछी गई सभी जरूरी डिटेल्स को भर दें.
4. यह करने के बाद इमेज कोड फिल करके ओटीपी के बटन पर क्लिक करें.
5. इसके बाद रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आएं और ओटीपी को दर्ज करें.
6. नेक्स्ट स्टेप पर आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जो ओटीपी आएगा उसे भी दर्ज करना होगा.
7. यह करने के बाद स्क्रीन पर एक नया पेज खुलेगा.
8. यहां आप पूछी गई जरूरी डिटेल्स भर दें और डाक्यूमेंट्स की सॉफ्ट कॉपी अपलोड कर दें.
9. आपका आवेदन पूरा हो जाएगा.

किसे योजना का मिलेगा लाभ और किसे नहीं
1. यदि आपने भू-सत्यापन का काम पूरा कर लिया है तो 16वीं किस्त से लाभ आपको मिलेगा. ऐसा नहीं करावाया है तो आपको राशि नहीं मिलेगी.
2. अपने आधार कार्ड को बैंक से लिंक नहीं करवाया है तो किस्त की राशि आपको नहीं मिलेगी. यदि आपने ऐसा किया है तो राशि आएगी.
3. इस योजना का लाभ उठाने के लिए ई-केवाईसी करना जरूरी है. यदि आपने ऐसा नहीं किया है तो 16वीं किस्त की राशि अटक सकती है.
4. यदि आपके आवेदन फॉर्म में कोई गलती है.बैंक खाते की जानकारी सही नहीं दी हो तो भी आपके खाते में राशि नहीं आएगी. यदि आपने कोई गलती नहीं की है या इसे सुधरवा चुके हैं तो आपके खाते में योजना की राशि आएगी.
5. इस योजना का लाभ केवल किसानों को ही मिलता है. यदि आप कोई प्रोफेशनल व्यक्ति जैसे मान लीजिए कोई डॉक्टर, इंजीनियर आदि हैं तो आपको इसका लाभ नहीं मिलेंगे.
6. किसी सीनियर सिटिजन को 10,000 रुपए से ज्यादा पेंशन मिलती है या वो किसी सरकारी नौकरी से रिटायर कर्मचारी है तो वो इस स्कीम का लाभ
नहीं उठा सकता है.
7. तीसरा अगर कोई किसान या उसके परिवार का कोई सदस्य सरकार को टैक्स देता है तो वह भी इसमें कवर नहीं होगा. इसका मतलब यह हुआ कि पति- पत्नी में से किसी ने भी कर का भुगतान किया है तो वह इस योजना का फायदा नहीं ले सकते हैं.