उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. कोरोना काल से अंत्योदय और पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को फ्री राशन मिलना अब बंद हो जाएगा. प्रदेश के सभी जिलों के जिला पूर्ति अधिकारी की ओर से कोटेदारों को एक लेटर जारी किया गया है, जिसमें फ्री राशन स्कीम बंद करने का आदेश दिया गया है.
उत्तर प्रदेश अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों के लिए प्रत्येक जिला पूर्ति अधिकारी की तरफ से रिलीज जारी कर फ्री राशन स्कीम बंद कर, अब पुराने रेट ₹2 और ₹3 प्रति किलोग्राम की दर से गेहूं और चावल राशन में दिया जाएगा. हालांकि जून महीने का आयोडीन नमक, साबुत चना और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल निशुल्क दिया जाएगा जोकि फ्री राशन स्कीम के तहत नहीं बट पाया था. उसको अभी इस महीने बांटा जाएगा.
जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश सरकार नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट (NFSA)और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (PMGKY) के तहत सेंट्रल और स्टेट की तरफ से फ्री राशन स्कीम कोविड-19 से शुरू की थी जो कि अभी तक चल रही थी और फ्री राशन दिया जा रहा था.
नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को 5 किलो राशन प्रति कार्ड धारक को दिया जाता है. वही अंत्योदय कार्ड धारकों को 35 किलो राशन एक कार्ड धारक को दिया जाता है जो कि कोविड काल से फ्री दिया जा रहा था. हालांकि उत्तर प्रदेश में अब फ्री राशन स्कीम के तहत चावल और गेहूं नहीं मिल पाएगा जिसके लिए ₹2 प्रति किलो गेहूं और ₹3 प्रति किलो चावल राशन कार्ड धारकों को देना होगा.
लेकिन प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (PMGKY) के तहत दिया जाने वाला 5 किलो राशन पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को और 5 किलो अंत्योदय गृहस्ती कार्ड धारकों को दिए जाने वाला राशन अभी फ्री इस महीने दिया जाएगा. हालांकि उसके बंद होने की अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया है.