पंजाब सरकार ने नई आबकारी नीति को मंजूरी दे दी है. शुक्रवार को पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता हुई कैबिनेट बैठक में नई आबकारी नीति को मंजूरी मिल गई है. इसके साथ स्टेट माइनर मिनरल पॉलिसी-2023 को भी मंजूरी दे दी गई है. दरअसल, शराब कारोबार में स्थिरता बरकरार रखने और पिछले सालों में शुरू हुए सुधारों को जारी रखने के लिए ये कदम उठाया गया है.
शराब कारोबार में स्थिरता रखने के लिए लिया फैसला
दरअसल, शराब कारोबार में स्थिरता बरकरार रखने और पिछले सालों के दौरान शुरू हुए सुधारों को जारी रखने के लिए मौजूदा रिटेल लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए परचून बिक्री लाइसेंस एल-2/एल-ए की पेशकश की जा रही है. इस नीति के अंतर्गत साल 2023-24 के दौरान 1004 करोड़ रुपए के वृद्धि के साथ 9754 करोड़ रुपए एकत्रित करने का लक्ष्य रहा गया है.
शराब पर लगा वैट घटाया गया
बता दें, इसके तहत बीयर बार, हार्ड बार, क्लबों और माईक्रोब्र्यूरीज द्वारा बेची जाती शराब पर लगता वैट घटाकर 13 प्रतिशत और 10 प्रतिशत सरचार्ज किया गया है. ग्रुप का बदलाव एक आबकारी साल में 10 लाख रुपए और शर्तें पूरी करने पर केवल एक बार करने की इजाजत होगी. एल-50 परमिट की सालाना फीस 2500 से घटाकर 2000 रुपये और जीवन भर के लिए एल-50 परमिट की फीस 20 हजार से घटाकर 10 हजार रुपये कर दी गई है. जीवन भर के लिए एल-50 परमिट जारी करने के लिए लगने वाली लगातार तीन सालों तक सालाना एल-50 लाइसेंस जारी होने की शर्त को भी खत्म कर दिया गया है.