ट्रेन में सफर करते वक्त अक्सर लोग खूब सारा सामान ले जाते हैं. लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकेगा, क्योंकि रेलवे ने इस पर रोक लगा दी है. हवाई यात्रा की तरह ही रेल यात्रा के लिए भी नियम बनाया गया है. तो अगर आप भी हद से ज्यादा सामान रेलवे से ले जाते हैं, तो सावधान हो जाएं. यात्री एक सीमित तय मानक के हिसाब से सामान ले जा सकते हैं. यानी अगर रेलवे के तय किए गए मानक से ज्यादा वजन का सामान आप लेकर जाएंगे, तो आपको ज्यादा पैसे चुकाने पड़ सकते हैं.
दरअसल रेलवे, इस बात पर ध्यान दे रही थी की यात्री जरूरत से ज्यादा सामान लेकर चलते हैं. जिसकी वजह से उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है. ऐसे में इस नियम से अब रेल में यात्रा करने वाले यात्री अगर ज्यादा सामान लेकर चलेंगे तो उनको ज्यादा मूल्य चुकाना होगा. इसको लेकर रेल मंत्रालय ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट भी किया है. मंत्रालय ने अपने ट्वीट में कहा, "रेल यात्रा के दौरान अधिक सामान लेकर न जाएं. अगर ऐसा हो तो उसे लगेज वैन में जरूर बुक कराएं. सामान ज्यादा होगा तो यात्रा का मजा आधा हो जाएगा."
कितने सामान के साथ यात्रा कर सकते है यात्री
रेलवे ने हर कोच के हिसाब से सामान की एक लिमिट तय की है. जैसे 40 किलो से लेकर 70 किलो तक का भारी सामान अपने साथ ट्रेन के डिब्बे में रख सकते हैं. रेलवे ने हर कोच के हिसाब से वजन तय किया है. जैसे स्लीपर में 40 किलो तक, एसी टू टियर में 50 किलो, फर्स्ट क्लास एसी में सबसे ज्यादा 70 किलो, इससे अधिक वजन होने पर यात्रियों को रेलवे अतिरिक्त शुल्क वसूल सकता है.
यात्रियों को भारी जुर्माना चुकाना होगा
अगर यात्रा के दौरान ये पाया गया कि यात्री तय किए गए मानक से अधिक वजन ले जा रहा है. तो उस पर अतिरिक्त शुल्क लगाया जायेगा. अगर यात्री सफर के बीच में ज्यादा सामान के साथ पकड़ा जाता है, तो उसे 654 रुपये का जुर्माना भरना होगा. वहीं यात्री 109 रुपये का अदा करके अतिरिक्त लगेज को लगेज वैन में बुक करा सकता है.
ट्रेन में इन वस्तुओं के साथ नहीं करें सफर
वहीं रेलवे में यात्रा करते समय इस बात का भी ध्यान दे की कही ऐसा तो नहीं की आप प्रतिबंधित वस्तुओं को अपने साथ ले जा रहे हैं. जैसे किसी तरह का ज्वलनशील केमिकल, तेजाब, पटाखे, घी,चमड़ा या गीली खाल, पैकेजों में लाए जाने तेल, ग्रीस आदि. अगर कोई भी यात्री इन नियमों का उल्लंघन करता पकड़ा जाता है तो यात्रियों पर रेलवे एक्ट की धारा 164 के तहत कार्रवाई की जा सकती है.