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Indian Railways: 5 साल से कम उम्र के बच्चे के लिए टिकट बुकिंग पर रेल मंत्रालय ने दिया बयान, जानिए क्या है इससे जुड़ा नियम

कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ने दावा किया था कि भारतीय रेलवे ने ट्रेन में यात्रा करने वाले बच्चों के लिए टिकट बुकिंग के संबंध में नियम बदल दिया है. इन रिपोर्टों में कहा गया था कि अब एक से चार साल की उम्र के बच्चों को ट्रेन में यात्रा करने के लिए टिकट लेना होगा. लेकिन रेलवे ने इस खबर को भ्रामक बताया है.

Railways Railways
हाइलाइट्स
  • भ्रम फैला रहे लोग- रेलवे

  • पांच साल से कम उम्र के बच्चों के लिए नहीं है टिकट

पिछले कुछ दिनों से एक खबर बहुत तेजी से वायरल हो रही थी कि रेलवे अब 1 से 4 साल तक के बच्चों का भी टिकट लेगा. इस बात को लेकर लोग काफी असमंजस में थे. लेकिन अब रेलवे मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया है कि बच्चों के रेल टिकट से जुड़े नियमों में कोई बदलाव नहीं किया गया है.

रेलवे ने दी सफाई
रेल मंत्रालय के 6 मार्च, 2020 के एक सर्कुलर में कहा गया है कि पांच साल से कम उम्र के बच्चे मुफ्त में यात्रा करेंगे. हालांकि इसमें साफ किया गया कि उस स्थिति में, एक अलग बर्थ या सीट प्रदान नहीं की जाएगी. अगर यात्री पांच साल से कम उम्र के बच्चे के लिए अलग से सीट चाहते हैं तो उन्हें इस स्थिति में पूरा टिकट बुक करना होगा. हाल ही में कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ने दावा किया था कि भारतीय रेलवे ने ट्रेन में यात्रा करने वाले बच्चों के लिए टिकट बुकिंग के संबंध में नियम बदल दिया है. इन रिपोर्टों में कहा गया था कि अब एक से चार साल की उम्र के बच्चों को ट्रेन में यात्रा करने के लिए टिकट लेना होगा.

भ्रम फैला रहे लोग
रेलवे ने अपनी सफाई में कहा, "ये समाचार और मीडिया रिपोर्ट भ्रामक हैं. यह सूचित किया जाता है कि भारतीय रेलवे ने ट्रेन में यात्रा करने वाले बच्चों के लिए टिकट की बुकिंग के संबंध में कोई बदलाव नहीं किया है.'' बयान में कहा गया, "यात्रियों की मांग पर, उन्हें एक विकल्प दिया गया है कि वे चाहें तो अपने 5 साल से कम उम्र के बच्चे के लिए टिकट खरीद सकते हैं और बर्थ बुक कर सकते हैं. अगर वे अलग बर्थ नहीं चाहते हैं, तो यह मुफ़्त है, जैसा पहले हुआ करता था."

बच्चों के टिकट बुकिंग को लेकर क्या हैं नियम
ट्रेन में यात्रा के दौरान एक सीट पर एक ही यात्री यात्रा कर सकता है. बुकिंग करते समय यह माना जाता है कि एक सीट एक यात्री को दी जा रही है और उस पर बैठने का हक उसी को है. लेकिन 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए छूट होती है कि अगर वो अपने माता-पिता के साथ यात्रा कर रहे हैं और अलग से सीट की आवश्यकता नहीं है तो वो अपने पेरेंट्स के साथ सीट शेयर कर सकते हैं. चूंकि बच्चे को अलग से सीट नहीं मिलती है इसलिए उसके लिए अलग से टिकट लेने की जरूरत नहीं पड़ती. लेकिन अगर अभिभावक चाहते हैं कि बच्चे को अलग से बर्थ मिले तो इसके लिए वो बुकिंग के समय उसका भी टिकट बुक करा सकते हैं. ऐसे स्थिति में एक वयस्क के बराबर ही पूरा चार्ज देना पड़ता है. रेलवे ने इस बात को साफ किया कि 5 साल से कम उम्र के बच्चे के लिए टिकट लेना पूरी तरह से स्वैच्छिक है. अलग से सीट या बर्थ ना मांगने पर रेलवे उनसे कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लेगा. वो इससे पूरी तरह से फ्री हैं.