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राज बब्बर के बेटे प्रतीक बब्बर ने बदला अपना नाम! क्या भारत में कोई भी ऐसा कर सकता है? जानिए पूरी कानूनी प्रक्रिया

कोई भी व्यक्ति कानूनी प्रक्रिया के तहत अपना नाम बदल सकता है. नाम बदलने की प्रक्रिया में एफिडेविट, समाचार पत्र और गजट अधिसूचना जरूरी होती है. शादी, धर्म परिवर्तन, ज्योतिषीय कारणों या व्यक्तिगत इच्छाओं के चलते नाम बदला जा सकता है.

Prateik Babbar Prateik Babbar
हाइलाइट्स
  • प्रतीक बब्बर ने अपना नाम बदला

  • इसके लिए एफिडेविट तैयार करना होगा

बॉलीवुड अभिनेता प्रतीक बब्बर ने अपने फैंस को चौंका दिया जब उन्होंने आधिकारिक तौर पर अपना नाम बदलकर "प्रतीक स्मिता पाटिल" रख लिया. यह बदलाव उनकी दिवंगत मां और दिग्गज अभिनेत्री स्मिता पाटिल के प्रति श्रद्धांजलि है. लेकिन इस फैसले के पीछे सिर्फ उनकी मां के प्रति उनका प्यार ही नहीं, बल्कि पिता राज बब्बर के सरनेम से खुद को अलग करना भी एक कारण माना जा रहा है.

प्रतीक ने कहा इसे लेकर कहा, "मुझे अब सिर्फ इस बात की चिंता है कि मैं और मेरी आत्मा कैसे महसूस करती है. मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे करियर पर इसका क्या असर होगा. मैं बस अपनी मां के नाम और उनकी विरासत से जुड़ा रहना चाहता हूं."

हालांकि, उन्होंने इस बारे में ज्यादा खुलकर बात नहीं की कि उन्होंने पिता राज बब्बर का नाम क्यों हटाया. उनकी पत्नी प्रिय बनर्जी ने भी इस विषय पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया और कहा कि, "हम जो कुछ भी कह सकते थे, वह सब ऑनलाइन उपलब्ध है. लोग पुराने आर्टिकल पढ़कर खुद समझ सकते हैं."

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क्या भारत में कोई भी व्यक्ति अपना नाम बदल सकता है?
हां! भारत में कोई भी व्यक्ति कानूनी रूप से अपना नाम बदल सकता है, लेकिन इसके लिए एक उचित प्रक्रिया का पालन करना आवश्यक है.
नाम बदलने की कानूनी प्रक्रिया (Legal Process for Name Change in India)
अगर आप अपना नाम बदलना चाहते हैं, तो आपको इन तीन महत्वपूर्ण चरणों को पूरा करना होगा:

1. एफिडेविट (Affidavit) बनवाना

  • सबसे पहले, किसी भी नोटरी पब्लिक या न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने एक एफिडेविट (शपथ पत्र) तैयार करना होगा.
  • एफिडेविट में आपका पुराना नाम, नया नाम, नाम बदलने का कारण और व्यक्तिगत विवरण (जन्मतिथि, पता, आदि) लिखना होगा.
  • इसे स्टांप पेपर पर छपवाना जरूरी होता है.

2. समाचार पत्र में बदले हुए नाम की घोषणा (Newspaper Publication)

  • नाम बदलने के एफिडेविट को दो समाचार पत्रों में प्रकाशित कराना होगा- एक राष्ट्रीय समाचार पत्र, एक स्थानीय समाचार पत्र (जिस राज्य में आप रहते हैं). 
  • विज्ञापन में आपका पुराना नाम, नया नाम और एफिडेविट की तारीख होनी चाहिए.

3. Gazette में नाम पब्लिश कराना (Gazette Notification)

  • भारत सरकार के राजपत्र (Gazette of India) में बदला हुआ नाम प्रकाशित करवाना जरूरी है.
  • इसके लिए राजपत्र कार्यालय (Government Press) में अप्लाई करना होता है.

अप्लाई करने के लिए निम्नलिखित डॉक्यूमेंट देने होते हैं

  • बड़े हुए नाम का का एफिडेविट
  • समाचार पत्र की कटिंग
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • आधार कार्ड, पैन कार्ड या अन्य पहचान पत्र की कॉपी
  • गजट शुल्क (जो राज्य के अनुसार अलग-अलग हो सकता है)

गजट में नाम प्रकाशित होने के बाद, आपका नाम आधिकारिक रूप से बदल जाता है और आप इसे सभी सरकारी डॉक्यूमेंट्स में अपडेट करा सकते हैं.

नाम बदलने के लिए कौन अप्लाई कर सकता है?
कोई भी भारतीय नागरिक कानूनी और वैध कारणों से अपना नाम बदल सकता है. हालांकि, कुछ शर्तें लागू होती हैं:

नाम बदल सकते हैं:

  1. शादी के बाद महिला (पति का सरनेम जोड़ने या हटाने के लिए)
  2. धर्म परिवर्तन करने वाले व्यक्ति
  3. निजी कारणों से कोई भी नागरिक
  4. अंक ज्योतिष या धार्मिक कारणों से लोग
  5. गोद लिए गए बच्चे

नाम नहीं बदल सकते:

  1. अगर व्यक्ति किसी आपराधिक मामले में आरोपी है.
  2. अगर नाम बदलने का उद्देश्य फ्रॉड, धोखाधड़ी या गैर-कानूनी गतिविधि करना हो.
  3. अगर कोर्ट को लगे कि नाम बदलने से किसी अन्य व्यक्ति या समुदाय को नुकसान होगा.

क्या नाम बदलने से कानूनी पहचान पर असर पड़ता है?
हां! नाम बदलने के बाद आपको सभी सरकारी और निजी दस्तावेजों में अपडेट कराना होगा. इसमें, आधार कार्ड, पासपोर्ट, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, स्कूल/कॉलेज सर्टिफिकेट, प्रॉपर्टी पेपर्स और नौकरी के रिकॉर्ड शामिल हैं.