
बॉलीवुड अभिनेता प्रतीक बब्बर ने अपने फैंस को चौंका दिया जब उन्होंने आधिकारिक तौर पर अपना नाम बदलकर "प्रतीक स्मिता पाटिल" रख लिया. यह बदलाव उनकी दिवंगत मां और दिग्गज अभिनेत्री स्मिता पाटिल के प्रति श्रद्धांजलि है. लेकिन इस फैसले के पीछे सिर्फ उनकी मां के प्रति उनका प्यार ही नहीं, बल्कि पिता राज बब्बर के सरनेम से खुद को अलग करना भी एक कारण माना जा रहा है.
प्रतीक ने कहा इसे लेकर कहा, "मुझे अब सिर्फ इस बात की चिंता है कि मैं और मेरी आत्मा कैसे महसूस करती है. मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे करियर पर इसका क्या असर होगा. मैं बस अपनी मां के नाम और उनकी विरासत से जुड़ा रहना चाहता हूं."
हालांकि, उन्होंने इस बारे में ज्यादा खुलकर बात नहीं की कि उन्होंने पिता राज बब्बर का नाम क्यों हटाया. उनकी पत्नी प्रिय बनर्जी ने भी इस विषय पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया और कहा कि, "हम जो कुछ भी कह सकते थे, वह सब ऑनलाइन उपलब्ध है. लोग पुराने आर्टिकल पढ़कर खुद समझ सकते हैं."
क्या भारत में कोई भी व्यक्ति अपना नाम बदल सकता है?
हां! भारत में कोई भी व्यक्ति कानूनी रूप से अपना नाम बदल सकता है, लेकिन इसके लिए एक उचित प्रक्रिया का पालन करना आवश्यक है.
नाम बदलने की कानूनी प्रक्रिया (Legal Process for Name Change in India)
अगर आप अपना नाम बदलना चाहते हैं, तो आपको इन तीन महत्वपूर्ण चरणों को पूरा करना होगा:
1. एफिडेविट (Affidavit) बनवाना
2. समाचार पत्र में बदले हुए नाम की घोषणा (Newspaper Publication)
3. Gazette में नाम पब्लिश कराना (Gazette Notification)
अप्लाई करने के लिए निम्नलिखित डॉक्यूमेंट देने होते हैं
गजट में नाम प्रकाशित होने के बाद, आपका नाम आधिकारिक रूप से बदल जाता है और आप इसे सभी सरकारी डॉक्यूमेंट्स में अपडेट करा सकते हैं.
नाम बदलने के लिए कौन अप्लाई कर सकता है?
कोई भी भारतीय नागरिक कानूनी और वैध कारणों से अपना नाम बदल सकता है. हालांकि, कुछ शर्तें लागू होती हैं:
नाम बदल सकते हैं:
नाम नहीं बदल सकते:
क्या नाम बदलने से कानूनी पहचान पर असर पड़ता है?
हां! नाम बदलने के बाद आपको सभी सरकारी और निजी दस्तावेजों में अपडेट कराना होगा. इसमें, आधार कार्ड, पासपोर्ट, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, स्कूल/कॉलेज सर्टिफिकेट, प्रॉपर्टी पेपर्स और नौकरी के रिकॉर्ड शामिल हैं.