एक सिनेमा हॉल में महिला को चूहे के काटने के बाद इलाज के लिए मुआवजा देने के लिए कहा गया है. ये मामला गुवाहाटी का है. कंज्यूमर कोर्ट ने सिनेमा हॉल के अधिकारियों को पांच साल पहले एक फिल्म देखते समय चूहे के काटने के बाद इलाज कराने वाली एक महिला को मुआवजा देने के लिए कहा है. मामले का फैसला सुनाते हुए जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (DCDRC) ने 25 अप्रैल को गुवाहाटी के गैलेरिया सिनेमा के अधिकारियों को निर्देश दिया कि वह महिला को उसके मेडिकल खर्च की प्रतिपूर्ति, दर्द और मानसिक पीड़ा के मुआवजे और खर्च के रूप में कुल ₹67,282.48 का भुगतान करे.
महिला ने की थी 6 लाख के मुआवजे की मांग
दरअसल, ये मामला 20 अक्टूबर, 2018 को गुवाहाटी के भंगागढ़ में गैलेरिया सिनेमा का है. फिल्म शो के दौरान महिला के पैर में चूहे ने काट लिया था. उसके बाद महिला ने सिनेमा हॉल चलाने वालों के खिलाफ उपभोक्ता फोरम का दरवाजा खटखटाया था. महिला की शिकायत उपभोक्ता फोरम में पांच महीने बाद स्वीकार की गई थी. इस मामले पर बहस 30 मार्च को पूरी हुई. महिला ने मेडिकल खर्च की प्रतिपूर्ति के अलावा, मानसिक पीड़ा, दर्द और पीड़ा के मुआवजे के रूप में कुल ₹6,00,000 की मांग की थी.
क्या कहा था अपनी शिकायत में?
महिला ने अपनी शिकायत में कहा कि वह अपने परिवार के साथ रात 9 बजे का प्रोग्राम देखने गई थी. इंटरवल के बाद उन्हें लगा कि उनके पैर में कुछ काट रहा है. जब वे डॉक्टर के पास गईं तो उन्होंने बताया कि उन्हें चूहे ने काटा है, सांप ने नहीं, और एंटी-रेबीज और अन्य दवाएं दीं. इतना ही नहीं बल्कि सिनेमा हॉल के अधिकारियों ने कथित तौर पर प्राथमिक उपचार या किसी अन्य प्रकार की सहायता प्रदान करने से मना कर दिया था. जिसके बाद वह महिला तुरंत हॉल से बाहर निकलीं और पास के एक प्राइवेट अस्पताल में गईं. अस्पताल ने महिला को निगरानी में रखा क्योंकि यह पता नहीं चल पाया था कि खून निकलने का क्या कारण है. जिससे उन्हें ज्यादा दवाई खानी पड़ी और उसका असर उनके मेन्टल हेल्थ पर पड़ा.
67 हजार का मुआवजा दे सिनेमा हॉल-कोर्ट
कोर्ट ने 25 अप्रैल को अपने आदेश में कहा, "सफाई बनाए रखना सिनेमा हॉल के मालिक का कर्तव्य है. शिकायतकर्ता की मौखिक गवाही बहुत स्पष्ट है कि सिनेमा हॉल साफ नहीं था और पॉपकॉर्न और दूसरे फूड आइटम्स इधर उधर पड़े थे जिसकी वजह से चूहे वहां इधर-उधर घूम रहे थे. इससे पता चलता है कि सिनेमा हॉल में हर शो के बाद नियमित रूप से झाडू नहीं लगाई जाती है. सिनेमा हॉल की सुरक्षा और स्वच्छता की स्थिति सुनिश्चित करने के लिए कोई उचित स्वच्छता और पर्यवेक्षण नहीं किया गया था.”
कोर्ट ने ये भी निर्देश दिया है कि सिनेमा हॉल 67,000 रुपये के मुआवजे का भुगतान करें. ये भुगतान 45 दिनों के भीतर किया जाए, और अगर ऐसा करने में वे विफल रहते हैं तो राशि के भुगतान तक 12 प्रतिशत प्रति वर्ष के ब्याज के साथ पैसे दें.