पश्चिम बंगाल में कोरोना विस्फोट के मद्देनजर 3 जनवरी से कई पाबंदियां लगा दी गई हैं. पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव हरि किशन द्विवेदी ने प्रेस कॉन्फ्स करके आज इस बात की जानकारी दी. 3 जनवरी से राज्य में स्कूल-कॉलेज और विश्वविद्यालय को बंद करने का निर्णय लिया गया है. इसके अलावा शॉपिंग मॉल, मार्केट, कॉम्प्लेक्स, रेस्टोरेंट और बार में भी 50 प्रतिशत क्षमता के साथ लोग काम करेंगे. इसके साथ ही राज्य में स्विमिंग पूल, स्पा, सैलून, पिकनिक और टूरिस्ट स्पॉट के साथ-साथ मनोरंजन पार्क भी बंद कर दिए गए हैं.
कोलकाता मेट्रो में 3 जनवरी से टोकन सिस्टम बंद
मुख्य सचिव हरि किशन द्विवेदी ने बताया कि सरकारी और प्राइवेट संस्थानों में 50 प्रतिशत क्षमता के साथ 3 तारीख से लोग काम करेंगे. लोकल ट्रेन अब शाम 7 बजे तक ही चलेगी. लंबी दूरी की ट्रेन अपने सामान्य समय के अनुसार चलेंगी. कोलकाता में मेट्रो ट्रेन भी अपने सामान्य समय के अनुसार चलेंगी, लेकिन 50 प्रतिशत क्षमता के साथ. मेट्रो सेवा के घंटों में कोई बदलाव नहीं होगा. लोकल ट्रेन में भी केवल 50 प्रतिशत यात्री ही ट्रैवल कर सकेंगे.
कोविड -19 महामारी के प्रसार को रोकने के लिए, कोलकाता मेट्रो में 3 जनवरी से टोकन सिस्टम को अस्थायी रूप से निलंबित करने का निर्णय लिया है. मेट्रो काउंटरों से सिर्फ स्मार्ट कार्ड जारी किए जाएंगे और केवल स्मार्ट कार्ड होल्डर ही मेट्रो में यात्रा कर सकेंगे. स्मार्ट कार्ड धारक अपने कार्ड को पहले की तरह रिचार्ज कर सकेंगे.
ब्रिटेन से चलने वाली फ्लाइट 3 तारीख से पूरी तरह बंद
युनाइटेड किंगडम से चलने वाली फ्लाइट 3 तारीख से पूरी तरह से बंद हो रही है. इसके अलावा दूसरी फ्लाइट से आने वाले यात्रियों को 10 प्रतिशत आरटी पीसीआर टेस्ट कराना होगा. साथ ही हर यात्री का रैपिड एंटीजन टेस्ट अनिवार्य होगा. दिल्ली और मुंबई से कोलकाता आने वाली फ्लाइट हफ्ते में सिर्फ 2 दिन चलेगी. फ्लाइट सिर्फ सोमवार और शुक्रवार को चलेगी. राजनीतिक सांस्कृतिक और धार्मिक जुलूस और रैलियों में 50 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो पाएंगे. इसके अलावा शादी समारोह में 50 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो पाएंगे. अंतिम यात्रा में 20 लोगों से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो पाएंगे. हालांकि स्कूल में वैक्सीनेशन पर कोई पाबंदी नहीं लगाई जा रही है.
रात 10 बजे तक खुलेंगे शॉपिंग मॉल और बाजार
पश्चिम बंगाल सरकार के आदेश के साथ कोविड संबंधी प्रतिबंधों को फिर लागू कर दिया है. मुख्य सचिव एच के द्विवेदी ने रविवार को संवाददाता सम्मेलन में घोषणा की कि राज्य में रात 10 बजे से सुबह पांच बजे के बीच केवल आवश्यक सेवाओं की अनुमति होगी. सभी शॉपिंग मॉल और बाजारों को रात 10 बजे तक खुले रहने की अनुमति होगी, लेकिन उनकी आधी क्षमता के साथ.
50 प्रतिशत क्षमता के साथ चलेंगे सिनेमा हॉल और थिएटर
सिनेमा हॉल और थिएटर को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालित रखने की अनुमति दी गई है. एक बार में अधिकतम 200 लोगों या हॉल की 50 प्रतिशत क्षमता, जो भी कम हो, के साथ बैठक और सम्मेलन की अनुमति दी गई है. बार और रेस्टोरेंट को रात 10 बजे तक 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुले रहने की अनुमति दी गई है. वहीं खाने और दूसरे फूड आइटम्स की होम डिलीवरी सामान्य परिचालन समय के अनुसार ही होगी.
राज्य सरकार ने उद्योगों, कारखानों, मिल, चाय बागानों और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के प्रबंधन से दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा. राज्य के स्वास्थ्य विभाग के अनुसार शनिवार को पश्चिम बंगाल में संक्रमण के 4,512 नए मामले दर्ज किए, जो पिछले दिन की तुलना में 1,061 अधिक हैं. कोलकाता में 2,398 नए मामले दर्ज किए गए हैं.