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दूसरे देशों से भारत आने वालों के लिए सरकार ने बदले नियम, बच्चों को मिली खास छूट, पढ़ें नई गाइडलाइन

स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि दुनिया भर में टीकाकरण के बढ़ते कवरेज और महामारी की बदलती प्रकृति को ध्यान में रखते हुए भारत में अंतरराष्ट्रीय आगमन के लिए मौजूदा दिशानिर्देशों की समीक्षा की गई है.

कोरोना गाइडलाइंस कोरोना गाइडलाइंस
हाइलाइट्स
  • भारत में अंतरराष्ट्रीय आगमन के लिए मौजूदा दिशानिर्देशों की समीक्षा.

  • पांच साल से कम उम्र के बच्चों को जांच में छूट.

विदेश से आने वाले लोगों के लिए बृहस्पतिवार को जारी संशोधित दिशानिर्देशों में कहा गया है कि भारत में पांच साल से कम उम्र के बच्चों को देश में प्रवेश करने से पहले या यहां आने के बाद कोरोना टेस्ट से छूट होगी. हालांकि, गाइडलाइंस में यह भी कहा गया है कि देश आने पर या घर पर आइसोलेशन के दौरान  बच्चों में कोविड संक्रमण के लक्षण पाये जाने पर उन्हे जांच करानी होगी और निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार उनका इलाज होगा.

गाइडलाइंस में कुछ खास वेरीएन्ट्स के साथ दुनियाभर में महामारी का कहर कम होने का जिक्र करते हुए कहा गया है कि कोरोना वायरस के निरंतर बदलते स्वरूप और सार्स-कोव-2 वेरीएन्ट्स पर अभी ध्यान दिया जाना चाहिए. स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि भारत में अंतरराष्ट्रीय आगमन के लिए 17 फरवरी को और इसके बाद जारी किये गये मौजूदा दिशानिर्देश जोखिम के आधार पर तैयार किये गये थे. दुनिया भर में टीकाकरण के बढ़ते कवरेज और महामारी की बदलती प्रकृति को ध्यान में रखते हुए भारत में अंतरराष्ट्रीय आगमन के लिए मौजूदा दिशानिर्देशों की समीक्षा की गई है.

पांच साल से कम उम्र के बच्चों को जांच में छूट 

नए दिशानिर्देशों में स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, ‘‘पांच साल से कम उम्र के बच्चों को आने के पहले और आने के बाद जांच, दोनों से छूट दी गई है. हालांकि, अगर देश में आने के बाद या घर पर आइसोलेशन में रहने के दौरान उनमें संक्रमण के लक्षण पाये गये तो उन्हें टेस्ट कराने होंगे और निधार्रित प्रोटोकॉल के तहत उनका इलाज होगा.’’ मंत्रालय ने कहा कि मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) 12 नवंबर की मध्य रात्रि से अगले आदेश तक वैध रहेगी. 

 वैक्सीन की दोनों डोज लगी होने पर एयर पोर्ट से बाहर जा सकेंगे

मौजूदा दिशानिर्देशों के मुताबिक अगर यात्री कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके हैं तो वो भारत आने पर एयर पोर्ट से बाहर जा सकेंगे। साथ ही अगर वो ऐसे देश से आ रहे हैं जिसके साथ भारत का विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) से मान्यता प्राप्त कोविड टीकों की स्वीकार्यता और परस्पर मान्यता देने का समझौता है तो उन्हें एयर पोर्ट से बाहर जाने की इजाजत दी जाएगी और घर पर आइसोलेट रहने की जरूरत नहीं होगी. उन्हें भारत आने के बाद 14 दिनों तक अपने स्वास्थ्य की खुद निगरानी करनी होगी ताकि महामारी के कोई लक्षण दिखने पर जांच और इलाज करा सकें. 

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