सड़कों से पुराने वाहनों को हटाने के लिए अलग-अलग प्रयास किए जा रहे हैं. दिल्ली सरकार भी स्क्रैप वाहनों के लिए पॉलिसी लाने की योजना बना रही है. अब इसी कड़ी में शुक्रवार को नए वाहन खरीदारों को उनके पुराने वाहनों को स्क्रैप करने के बाद रोड टैक्स में छूट देने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी गई है. अगर इस नीति को दिल्ली के उपराज्यपाल की अंतिम मंजूरी मिल जाती है तो इसे राजधानी में लागू कर दिया जाएगा. इस नीति के लागू करने के पीछे पुराने प्रदूषणकारी वाहनों को स्क्रैप करना है. ताकि पर्यावरण को प्रदूषण रहित बनाया जा सके.
पहले दिया जाएगा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट
दिल्ली सरकार पुराने वाहन के स्क्रैपिंग के दौरान ‘सर्टिफिकेशन ऑफ डिपॉजिट’ करेगी. ये एक तरह का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होगा. इस सर्टिफिकेट को दिखाने पर गैर-परिवहन वाहनों के लिए अधिकतम 25% और परिवहन वाहनों के मामले में 15% की छूट मिलेगी. बता दें, सरकार ने नए खरीदारों के लिए तीन व्हीकल कैटेगरी रखी है. इसमें आने वाले सभी को छूट दी जाएगी.
कौन सी होंगी तीन व्हीकल कैटेगरी?
ड्राफ्ट के मुताबिक, गैर-परिवहन वाहनों के लिए जो छूट दी जाएगी वो नए वाहन की कीमत पर और उस वाहन में कौन सा ईंधन इस्तेमाल हो रहा है, इसपर निर्भर करेगा और उसी आधार पर 8% से 25% तक की छूट मिलेगी.
1. 5 लाख रुपये तक के वाहन
5 लाख रुपये तक के जो वाहन होंगे, उनमें पेट्रोल या सीएनजी फ्यूल के मामलों में मोटर वाहन टैक्स में 25% तक की अधिकतम रियायत दी जाएगी. वहीं डीजल फ्यूल के मामले में मोटर वाहन टैक्स में 20% तक की अधिकतम रियायत दी जाएगी.
2. 5 लाख से 10 लाख तक
जिन वाहनों की कीमत 5 लाख से 10 लाख के बीच होगी उन वाहनों में पेट्रोल या सीएनजी फ्यूल के मामले में मोटर वाहन टैक्स में 20% तक की अधिकतम रियायत मिलेगी, वहीं डीजल फ्यूल के मामले में मोटर वाहन टैक्स में 15% तक की अधिकतम छूट मिलेगी.
3. 10 लाख से 20 लाख तक
10 लाख से 20 लाख तक की कीमत वाले वाहनों में पेट्रोल या सीएनजी फ्यूल के मामले में मोटर वाहन टैक्स में 15% तक की अधिकतम रियायत मिलेगी वहीं डीजल फ्यूल के मामले में मोटर वाहन टैक्स में 10% तक की अधिकतम रियायत मिलेगी.
4. 20 लाख से ऊपर
20 लाख से ऊपर वाली कीमत के वाहनों में पेट्रोल या सीएनजी फ्यूल के मामले में मोटर वाहन टैक्स में 12.5% तक की अधिकतम छूट मिलेगी वहीं डीजल फ्यूल के मामले में मोटर वाहन टैक्स में 8% तक की अधिकतम रियायत मिलेगी.
बीएच (भारत) सीरीज वाले वाहनों के लिए किया होगा?
नए वाहन सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार बीएच (भारत) सीरीज के तहत जिन वाहनों का रजिस्ट्रेशन हुआ है, उनको दो साल के लिए मोटर व्हीकल टैक्स जमा करना होगा. बीएच सीरीज के जो वाहन होंगे उन्हें रजिस्ट्रेशन के समय ही मोटर व्हीकल टैक्स में रियायत दी जाएगी.
सर्टिफिकेशन ऑफ डिपॉजिट दिखाने पर नए कमर्शियल वाहन को खरीदते हुए मोटर व्हीकल टैक्स के समय पेमेंट किए गए कुल मोटर वाहन टैक्स का 15% मिलेगा. पॉलिसी के तहत रोड टैक्स में छूट केवल उन वाहनों को दी जाएगी जिनके लिए सर्टिफिकेशन ऑफ डिपॉजिट दिखाना होगा. परिवहन वाहनों के मामले में आठ साल तक और गैर-परिवहन वाहनों के मामले में पंद्रह साल तक रियायत दी जाएगी. इस अवधि के बाद कोई छूट नहीं दी जाएगी.
(इनपुट: पंकज जैन)