PM Kisan Samman Nidhi Scheme 2022: पीएम किसान योजना के लाभार्थियों की मृत्यु होने के बाद अब उनके उत्तराधिकारियों को योजना का फायदा उठाने के लिए नए नियम बनाए गए हैं. नए नियम के तहत लाभार्थियों की मृत्यु होने के बाद वारिसों को किसान सम्मान निधि का फायदा तभी मिलेगा जब वो नए सिरे से आवेदन करेंगे. आवेदन के बाद अगर वो शर्तों पर खरे उतरेंगे उसके बाद ही योजना का फायदा उन्हें मिल पाएगा.
अगर ऐसा नहीं होता है तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का फायदा उठा रहे किसी लाभार्थी की आगामी किस्तों को रोक दिया जाएगा. और उनकी जगह पर केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों के मुताबिक वारिस के प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने पर उनकी पात्रता का परीक्षण किया जाएगा अगर वारिस योजना का फायदा पाने के पात्र होंगे तभी योजना का फायदा उन तक पहुंच पाएगा.
ये होगी नए नियम के अनुसार प्रक्रिया
उत्तराधिकारी के मामलों में नामांतरण के लिए वारिस को राजस्व निरीक्षक की रिपोर्ट दिखानी होगी. रिपोर्ट में मामला बिना कोई विवाद का होना चाहिए. इसके अलावा उत्तराधिकारी का खतौनी में अभिलिखित अभिलेख होना चाहिए. कृषि विभाग के अधिकारियों को उनके कार्य क्षेत्र का विवरण तय करना होगा.
मृतक लाभार्थी के आश्रित को मृत्यु की सूचना देने के साथ यह भी बताना होगा कि वो क्यों इस योजना के पात्र बनना चाह रहे हैं. इसके बाद वारिसों को पीएम किसान के लाभार्थी के रूप में पहचान किया जाएगा. साथ ही उस प्रकरण का विवरण सबूतों के साथ निदेशालय को भेजना होगा.