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Traffic Rules: दिल्ली में 5 बार ट्रैफिक चालान को किया इग्नोर तो ऑनलाइन पोर्टल से हो सकते हैं लॉग आउट

Rules for Unpaid Traffic Fines: दिल्ली ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने चालान की लगातार अनदेखी करने वालों के लिए बड़ा फैसला किया है. डिपार्टमेंट ने 5 से अधिक ट्रैफिक चालान पेंडिंग रखने वाले लोगों को ऑनलाइन वाहन पोर्टल पर गाड़ियों से संबंधित महत्वपूर्ण काम करने से रोकने का फैसला किया है.

दिल्ली में 5 बार से अधिक ट्रैफिक चालान की अनदेखी करने पर ऑनलाइन पोर्टल पर काम नहीं कर पाएंगे दिल्ली में 5 बार से अधिक ट्रैफिक चालान की अनदेखी करने पर ऑनलाइन पोर्टल पर काम नहीं कर पाएंगे

दिल्ली में लगातार ट्रैफिक चालान की अनदेखी करना महंगा पड़ सकता है. ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला किया है. अगर आप लगातार ट्रैफिक चालान का भुगतान नहीं कर रहे हैं तो आप ऑनलाइन वाहन पोर्टल के तहत अपनी गाड़ियों से संबंधित कोई भी महत्वपूर्ण काम नहीं कर पाएंगे.

5 से अधिक चालान पर एक्शन-
टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने फैसला किया है कि 5 से अधिक चालान अगर पेंडिंग है तो ऐसे लोगों को ऑनलाइन सुविधाओं से वंचित कर दिया जाएगा. ऐसे लोगों को व्हीकल ओनरशिप में बदलाव, व्हीकल फिटनेस सर्टिफिकेट प्राप्त करना या सरकारी पोर्टल से दूसरी सेवाओं तक ऑनलाइन पहुंच से वंचित कर दिया जाएगा.

20 हजार लोगों ने 100 से अधिक बार नहीं चुकाया जुर्माना-
ट्रैफिक पुलिस के डाटा के मुताबिक 20684 से अधिक गाड़ियों ने 100 से अधिक बार ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन किया है और अब तक जुर्माना नहीं चुकाया है. रिपोर्ट के मुताबिक एक सरकारी अधिकारी ने बताया कि दिल्ली ट्रैफिक डिपार्टमेंट को ट्रैफिक पुलिस ने लोगों के ऑनलाइन जुर्माना नहीं भरने के कई मामलों के बारे में बताया है.

लेनदेन रोकने का है केंद्र का नियम-
यूनियन रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के नियम के तहत ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट उन लोगों के ऑनलाइन लेनदेन को रोक सकता है, जिनके पास कई कई चालान पेंडिंग हैं. रिपोर्ट के मुताबिक एक सरकारी अधिकारी ने बताया कि इस समय डिपार्टमेंट ने 90 दिनों से ज्यादा समय से 5 से अधिक पेंडिंग चालान वाले लोगों की गाड़ियों को वाहन पोर्टल पर लेनदेन नहीं करने वालों की कैटेगरी में डालने का फैसला किया है.

30 जून तक 58 लाख से अधिक गाड़ियों को नोटिस-
इस साल 30 जून तक ट्रैफिक पुलिस ने 58 लाख 81 हजार 261 गाड़ियों के लिए 2,63,96,367 नोटिस जारी किया है. जिसमें से 51,25,020 गाड़ियों के मालिकों ने 2,21,56,496 नोटिस स्वीकार ही नहीं किया है. पेंडिंग नोटिसों में से 76,42,448 नोटिस 1,65,072 ऐसी गाड़ियों से जुड़े हैं, जिनके खिलाफ 20 सा उससे अधिक नोटिस हैं.

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