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दिल्ली में बिगड़ रहे कोरोना के हालात, हालात पर काबू नहीं तो जल्द जारी होगा येलो अलर्ट

दिल्ली सरकार ने जुलाई 2021 में कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए ‘ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान’ (GRAP) को पास किया था. इस GRAP के तहत दिल्ली में कब लॉकडाउन लगेगा, कब क्या बन्द रहेगा और कब क्या खुलेगा, इसे लेकर अब कन्फ्यूजन नहीं रहेगा.

दिल्ली में बिगड़ रहे कोरोना के हालात दिल्ली में बिगड़ रहे कोरोना के हालात
हाइलाइट्स
  • दिल्ली सरकार ने जारी किया एक्शन फ्लान

  • नहीं सुधरे हालात तो जल्द लागू होगा येलो अलर्ट

  • बंद हो जाएंगे सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स

दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग के हेल्थ बुलेटिन के अनुसार, दिल्ली में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 331 नए मामले सामने आए हैं. इसके साथ ही एक मौत हुई है. सक्रिय कोविड मामले वर्तमान में 1,289 हो चुके हैं. दिल्ली में सोमवार को कोरोना संक्रमण दर में बड़ा उछाल आया है, और इसके साथ ही 0.68 फीसदी पॉजिटिविटी दर पहुंच चुकी है. 

क्या है दिल्ली के हालात?
24 घण्टे में दिल्ली में कोरोना के 331 मामले सामने आ चुके है. जो की 6 महीने में सबसे ज्यादा आंकड़े हैं. 6 जून के बाद से आज सबसे ज्यादा कोरोना के मामले सामने आए, वहीं अगर पॉजिटिविटी दर की बात की जाए तो 2 जून के बाद से आज सबसे ज्यादा पॉजिटिविटी दर सामने आया है. 24 घण्टे में कोरोना से 1 मौत भी हुई है, और इसी के साथ मौत का कुल आंकड़ा 25,106 पर पहुंच चुका है. वहीं होम आइसोलेशन में 692 मरीज है.

दिल्ली सरकार ने जारी किया एक्शन फ्लान
दिल्ली सरकार ने जुलाई 2021 में कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए ‘ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान’ (GRAP) को पास किया था. इस GRAP के तहत दिल्ली में कब लॉकडाउन लगेगा, कब क्या बन्द रहेगा और कब क्या खुलेगा, इसे लेकर अब कन्फ्यूजन नहीं रहेगा. दिल्ली में शनिवार को 0.43%, रविवार को 0.55% और सोमवार को 0.68% पॉजिटिविटी रेट दर्ज हुआ है. GRAP के अलर्ट के मुताबिक अगर लगातार 2 दिन तक पॉजिटिविटी रेट 0.5% दर्ज होता है तो दिल्ली में ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान के तहत येलो अलर्ट लागू हो सकता है. हालांकि दिल्ली सरकार ने फिलहाल कोई औपचारिक आदेश जारी नहीं किया है.

नहीं सुधरे हालात तो जल्द लागू होगा येलो अलर्ट
दिल्ली में येलो अलर्ट लागू होने पर रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाईट कर्फ़्यू लागू होगा, वहीं वीकेंड कर्फ़्यू नहीं लागू होगा. ऑड इवन नियम के तहत सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक गैर ज़रूरी सेवाओं या सामान वाली दुकानें और मॉल खुलेंगे, हालांकि निर्माण कार्य जारी रहेगा और इंडस्ट्री खुली रहेंगी. साथ ही 50% क्षमता के साथ रेस्टोरेंट सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक खुले रहेंगे. वहीं बार भी 50% क्षमता के साथ दोपहर 12 बजे से रात 10 बजे तक खुले रहेंगे. 

बंद हो जाएंगे सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स 
सिनेमा हॉल, बैंक्वेट हॉल, ऑडिटोरियम और मल्टीप्लेक्स बन्द हो जाएंगे, वहीं होटल खुले रहेंगे लेकिन होटल के अंदर मौजूद बैंक्वेट और कॉन्फ्रेंस हॉल बन्द रहेंगे. सलून और ब्यूटी पॉर्लर खुले रहेंगे. स्पा, जिम, योग इंस्टीट्यूट और एंटरटेनमेंट पार्क बन्द रहेंगे. आउटडोर योग की अनुमति रहेगी, दिल्ली मेट्रो बैठने की 50% क्षमता के साथ चलेगी और खड़े होकर यात्रा करने की अनुमति नहीं रहेगी. एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने वालीं बसें 50% क्षमता के साथ चलेंगी.

प्राइवेट दफ़्तर 50% क्षमता के साथ खुलेंगे
ऑटो, ई रिक्शा, टैक्सी और साइकिल रिक्शा में सिर्फ 2 यात्री को सफर करने की अनुमति होगी. स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्टेडियम और स्विमिंग पूल बन्द हो जाएंगे. हालांकि राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय स्पोर्ट्स आयोजित किए जा सकेंगे. पब्लिक पार्क खुले रहेंगे. शादी समारोह और अंतिम संस्कार में सिर्फ 20 लोगों को शामिल होने की अनुमति मिलेगी. सोशल, पॉलिटिकल, धार्मिक, फेस्टिवल और मनोरंजन से जुड़ी एक्टिविटी पर रोक लग जाएगी. धार्मिक स्थल खुले रहेंगे लेकिन श्रद्धालुओं की एंट्री प्रतिबंधित रहेगी. स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थान, और कोचिंग इंस्टीट्यूट बन्द हो जाएंगे. प्राइवेट दफ़्तर 50% क्षमता के साथ सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खोलने की अनुमति रहेगी.