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सुप्रीम कोर्ट का फैसला! दिल्ली-NCR में 1 साल तक नहीं जलेंगे पटाखे, 'ग्रीन क्रैकर्स' पर भी पूरी तरह बैन!

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अब दिल्ली और NCR में किसी भी तरह के पटाखों की बिक्री, निर्माण और स्टोरेज पर सख्ती से रोक रहेगी. अगर कोई दुकानदार या व्यक्ति पटाखों को बेचता या जलाता है, तो कानूनी कार्रवाई हो सकती है.

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हाइलाइट्स
  • ग्रीन क्रैकर्स पर भी पूरी तरह बैन!

  • पटाखा कारोबारियों की दलीलें खारिज

दिल्ली की जहरीली हवा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए फैसला सुनाया है. अब न केवल दिवाली, बल्कि पूरे साल दिल्ली-एनसीआर में पटाखों पर प्रतिबंध रहेगा! अदालत ने न केवल पटाखों के इस्तेमाल पर रोक लगाई है, बल्कि उनके निर्माण, बिक्री और भंडारण पर भी पूरी तरह पाबंदी लगा दी है.

यह प्रतिबंध सिर्फ पारंपरिक पटाखों तक सीमित नहीं है, बल्कि ग्रीन क्रैकर्स (पर्यावरण के लिए कम हानिकारक माने जाने वाले पटाखे) पर भी बैन लगाया गया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली में वायु प्रदूषण की गंभीर स्थिति को देखते हुए कोई रियायत नहीं दी जा सकती.

क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने?
सुप्रीम कोर्ट की बेंच, जिसमें जस्टिस अभय ओका और जस्टिस उज्जल भुयान शामिल थे, ने साफ कहा, "सिर्फ 3-4 महीने का प्रतिबंध पर्याप्त नहीं है, क्योंकि दिल्ली की हवा सालभर खराब रहती है. पटाखों की बिक्री पूरे साल जारी रहती है, जिससे लोग प्रतिबंध के बावजूद उन्हें इस्तेमाल करते हैं. ग्रीन क्रैकर्स में पारंपरिक पटाखों की तुलना में सिर्फ 30% कम प्रदूषण होता है, लेकिन यह भी हवा को साफ रखने के लिए पर्याप्त नहीं है."

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पटाखा कारोबारियों की दलीलें खारिज
पटाखा निर्माताओं ने कोर्ट में कहा कि यह प्रतिबंध उनके रोजगार पर असर डालेगा और उनके व्यापार के अधिकार का उल्लंघन है. लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज करते हुए कहा, "सभी को शुद्ध हवा में सांस लेने का हक है. सड़क पर काम करने वाले लोग सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं, क्योंकि उनके पास एयर प्यूरीफायर नहीं होता. संविधान का अनुच्छेद 21 (Article 21) नागरिकों को प्रदूषण-मुक्त वातावरण में जीने का हक देता है."

क्या अब दीवाली बिना पटाखों के होगी?
सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला दीवाली, नए साल, क्रिसमस और अन्य त्योहारों पर पटाखों की पारंपरिक खुशियों को प्रभावित करेगा. दिल्ली सरकार पहले ही दीवाली पर पटाखों पर रोक लगाने की बात कर चुकी थी, लेकिन अब यह रोक पूरे साल लागू रहेगी.

क्या अन्य राज्यों में भी लागू होगा यह बैन?

  • दिल्ली: पूरी तरह प्रतिबंध लागू.
  • हरियाणा: कुछ जिलों में ग्रीन क्रैकर्स की अनुमति थी, अब पूरी तरह बैन.
  • राजस्थान: NCR क्षेत्र में पटाखों पर पूरी तरह रोक.
  • उत्तर प्रदेश: सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब बैन लागू होगा.

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अब दिल्ली और NCR में किसी भी तरह के पटाखों की बिक्री, निर्माण और स्टोरेज पर सख्ती से रोक रहेगी. अगर कोई दुकानदार या व्यक्ति पटाखों को बेचता या जलाता है, तो कानूनी कार्रवाई हो सकती है. दिल्ली सरकार और NCR राज्यों को इस आदेश को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं.