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दिल्ली में बदले वाहनों के नियम! गलत लेन पर चले तो भरना होगा 10 हजार रु. का जुर्माना, लाइसेंस भी हो सकता है रद्द   

लेन रूल्स के मुताबिक, अगर कोई बस चालक सही लेन में ड्राइव नहीं करता है, तो उसपर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. अगर फिर से गलती करता है तो लाइसेंस भी रद्द हो सकता है. इससे लोगों को सड़कों पर वाहनों को चलाने में आसानी होगी. दिल्ली में ये नियम 1 अप्रैल से लागू होने वाले हैं.

बस लेन रूल्स बस लेन रूल्स
हाइलाइट्स
  • सुबह 8 से रात के 10 बजे तक करना होगा नियम का पालन 

  • इसके लिए परिवहन विभाग ने 15 सड़कों की भी पहचान कर ली है.

दिल्ली में 1 अप्रैल से वाहनों के नियमों में बदलाव होने वाला है. दिल्ली परिवहन विभाग (Delhi Transport Department) ने मंगलवार को घोषणा की है कि 1 अप्रैल से बसें और माल ढोने वाले वाहन केवल अपनी ही लेन में चलेंगे. जो भी इन नियमों का पालन नहीं करेगा उनको भारी जुर्माना भरना होगा, यहां तक कि ऐसे लोगों का लाइसेंस भी रद्द हो जाएगा.  इसके लिए परिवहन विभाग ने 15 सड़कों की भी पहचान कर ली है.

जारी किए जा चुके हैं निर्देश 

दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने ट्वीट करते हुए लिखा, “दिल्ली की सड़कों को सेफ बनाने के लिए, अरविंद केजरीवाल सरकार ने यात्रियों की सेफ्टी बढ़ाने और भीड़भाड़ कम करने के लिए बस लेन एनफोर्समेंट ड्राइव शुरू कर रही है. ड्राइवर के लिए डीटीसी और क्लस्टर को और पीडब्लूडी व पुलिस फोर्स को बस लेन और परिवहन के लिए निर्देश जारी कर दिए गए हैं." 

सुबह 8 से रात के 10 बजे तक करना होगा नियम का पालन 

दिल्ली के परिवहन विभाग के मुताबिक, इन नियमों का पालन कड़ाई से किया जाएगा. ट्रैफिक पुलिस और परिवहन विभाग सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक इस नियम का पालन सभी ड्राइवर्स से कराएंगे. इस टाइम लिमिट में दूसरे वाहनों की लेन में चलने की अनुमति नहीं होगी. और अगर कोई ऐसा करता है तो उसे दंडित किया जाएगा. 

पहले कहां चलाया जाएगा अभियान?

आपको बता दें, पहले चरण में 46 कॉरिडोर में से कुल 15 पर ही बस प्रवर्तन अभियान (Bus Lane Enforcement drives) चलाया जाएगा. इनमें महरौली-बदरपुर रोड से प्रह्लादपुर टी-पॉइंट, आश्रम चौक से बदरपुर बॉर्डर, जनकपुरी से मधुबन चौक, मोती नगर से द्वारका मोड़, ब्रिटानिया चौक से धौला कुआं, कश्मीरी गेट से अप्सरा बॉर्डर, सिग्नेचर ब्रिज से भोपुरा बॉर्डर, जहांगीरपुरी मेट्रो स्टेशन से कश्मीरी गेट आईएसबीटी और आईटीओ-अंबेडकर नगर आदि शामिल है.

इतना लगेगा जुर्माना 

अगर कोई बस चालक बस लेन में ड्राइव नहीं करता है, तो उसे पहली बार अपराध करने पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. दूसरी बार खतरनाक ड्राइविंग का केस दर्ज किया जाएगा. तीसरी बार ड्राइविंग लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा और चौथी बार उल्लंघन करने पर प्राइवेट बसों का परमिट रद्द कर दिया जाएगा.

दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने ये भी कहा कि वे इसके लिए एक व्हाट्सएप नंबर भी जारी करेंगे, जिसपर लोग बस चालक को नियमों का उल्लंघन करते हुए देखते हैं तो वीडियो भेज सकते हैं.