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Delhi BikeTaxi Ban: दिल्लीवासी नहीं कर सकेंगे Ola-Uber और Rapido सर्विस का इस्तेमाल...सरकार ने लगाया बैन

दिल्ली में बाइक टैक्सियों की सवारी का इस्तेमाल करने वाले लोग इस सेवा का लाभ नहीं उठा पाएंगे. दिल्ली परिवहन विभाग ने बाइक एग्रीगेटर्स को राष्ट्रीय राजधानी में अपनी सेवाओं को रोकने के लिए कहा है.

Ola-Uber Taxi Service Ola-Uber Taxi Service

दिल्ली में कैब सर्विस का इस्तेमाल करने वालों को थोड़ा झटका लग सकता है. दरअसल उबर, ओला और रैपिडो बाइक टैक्सी सेवाओं को अब दिल्ली में प्रतिबंधित कर दिया गया है. बता दें कि जो लोग ज्यादा पैसे ना चुकाने के चक्कर में बाइक का इस्तेमाल करते थे उन्हें ये खबर थोड़ी निराश कर सकती है. दिल्ली परिवहन विभाग ने इन राइड शेयरिंग कंपनियों को तत्काल प्रभाव से बाइक टैक्सी सेवाओं पर रोक लगाने के लिए सार्वजनिक नोटिस जारी किया है.

नियमों का हो रहा था  उल्लंघन
यह बात सामने आई है कि उबर, ओला और रैपिडो जो बाइक टैक्सी सेवा प्रदान कर रहे थे उसने परिवहन नियमों का उल्लंघन किया है इसलिए शहर के परिवहन विभाग की ओर से सेवा को बंद करने का फैसला किया गया है. नोटिस में परिवहन विभाग ने कहा, "यह संज्ञान में लाया गया है कि गैर-परिवहन (निजी) पंजीकरण चिह्न/नंबर वाले दोपहिया वाहनों को किराए पर यात्रियों को ले जाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है जो विशुद्ध रूप से कॉमर्शियल ऑपरेशन है और मोटर वाहन अधिनियम, 1988 का उल्लंघन है." 

लाइसेंस भी हो सकता है कैंसिल
परिवहन विभाग द्वारा भेजे गए नोटिस में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि यदि ओला, उबर और रैपिडो सवार दिल्ली में बाइक टैक्सी सेवा प्रदान करना जारी रखते हैं, तो उनपर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. इसके बाद भी अगर आप दूसरी बार ऐसा करते हैं तो आप पर 10,000 रुपये का जुर्माना और कारावास भी हो सकता है.इसके अलावा, राइड शेयरिंग कंपनियों को भेजे गए आधिकारिक नोटिस के अनुसार, ड्राइवर का ड्राइविंग लाइसेंस भी कम से कम तीन साल की अवधि के लिए निलंबित कर दिया जाएगा.ओला, उबर और रैपिडो के लिए जुर्माना कहीं अधिक होगा. नोटिस में कहा गया है कि ये डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म जो उपयोगकर्ताओं को बाइक टैक्सी की सवारी प्रदान कर रहे हैं, अगर वे संचालन की सुविधा देते हैं तो मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा.

बाइक टैक्सी सेवा पर प्रतिबंध लगाने का यह कदम सुप्रीम कोर्ट द्वारा महाराष्ट्र में रैपिडो सेवाओं पर प्रतिबंध लगाने और इस बाइक, टैक्सी और ऑटो सेवा प्रदाता को राहत देने से इनकार करने के कुछ ही हफ्तों बाद आया है, क्योंकि रिपोर्ट के अनुसार कंपनी राज्य में कानूनी लाइसेंस के बिना काम कर रही थी.