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उपहार सिनेमा अग्निकांड: बिजनेसमैन सुशील अंसल और गोपाल अंसल को 7-7 साल की जेल, दोनों पर 2.25 करोड़ का जुर्माना

दिल्ली के उपहार सिनेमा अग्निकांड में सबूतों से छेड़छाड़ का दोषी पाए जाने पर बिजनेसमैन सुशील अंसल और गोपाल अंसल को 7-7 साल की सजा सुनाई गई है. दोनों पर 2.25 करोड़ रुपए जुर्माना भी लगाया.

पटियाला हाउस कोर्ट पटियाला हाउस कोर्ट
हाइलाइट्स
  • तीन अन्य को भी कोर्ट ने सुनाई सजा

  • 13 जून 1997 को हुई थी घटना

उपहार सिनेमा अग्निकांड में दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने सोमवार को फैसला सुनाया. कोर्ट ने बिजनेसमैन सुशील अंसल और गोपाल अंसल को 7-7 साल की सजा सुनाई और दोनों पर 2.25 करोड़ रुपए. दोनों पर सबूतों से छेड़छाड़ करने का आरोप था. कोर्ट ने दोनों बिजनेसमैन को तुरंत हिरासत में लेने का आदेश दिया.

13 जून 1997 को हुई थी घटना
13 जून 1997 को दक्षिण दिल्ली के ग्रीन पार्क इलाके में स्थित उपहार सिनेमा हॉल में एक फिल्म चल रही थी. इसी दौरान सिनेमा हॉल में आग लग गई थी जिसमें 59 लोगों की जलकर मौत हो गई थी. 24 साल पहले हुए इस अग्निकांड में साक्ष्यों से छेड़छाड़ करने के मामले में दोनों भाइयों को सजा सुनाई गई है.

तीन अन्य को भी सुनाई गई सजा
उपहार अग्निकांड में तीन अन्य को भी कोर्ट ने सजा सुनाई है. जज ने कोर्ट के पूर्व कर्मचारी दिनेश चंद शर्मा और दो आरोपियों पीपी बत्रा और अनूप सिंह को भी 7-7 साल की सजा सुनाई. इसके साथ ही कोर्ट ने तीनों पर 3-3 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया.