कोरोना के कमजोर पड़ते ही सरकार ने भी नियमों में ढील देनी शुरू कर दी है. कल ही मास्क ना लगाने पर जर्माने में कटौती करने के बाद अब मास्क लगाने में भी छूट दी गई है. अब दिल्ली में कार चलाते वक्त मास्क पहनना अनिवार्य नहीं होगा. पहले ये छूट अकेले कार चलाने वाले को थी लेकिन अब साथ में सफर करने वालों को भी मास्क लगाना अनिवार्य नहीं होगा.
28 फरवरी से लागू होगा फैसला
दिल्ली सरकार ने एक एडवाइजरी जारी करते हुए कहा,"कार में यात्रा करते समय मास्क पहनना अनिवार्य नहीं है. अब तक सिर्फ सिंगल ड्राइवरों को गाड़ी चलाते समय मास्क पहनने की छूट थी, लेकिन अब निजी कार में यात्रा करने वाले सभी लोगों को छूट दी गई है." दिल्ली सरकार ने आधिकारिक आदेश जारी किया है जोकि सोमवार 28 फरवरी से लागू होगा.इससे पहले दिल्ली में नाइट कर्फ्यू खत्म कर दिया गया था. वहीं सभी दुकानें, शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट, बार को बिना किसी पाबंदी के खुलने और बंद होने की छूट है. हालांकि, स्कूल संबंधी दिशा-निर्देश या पाबंदियां फिलहाल लागू रहेंगे. स्कूल अभी फिलहाल ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से चलेंगे.
2000 रुपये से घटाया जुर्माना
इससे पहले राजधानी में मास्क न लगाने पर चालान की राशि को 2000 रुपये से घटाकर 500 रुपये किया गया था. यानी उस हिसाब से जुर्माने की राशि एक चौथाई कर दी गई है. दिल्ली में मास्क लगाने पर 2000 रुपये वसूलने का फैसला नवंबर 2020 में किया गया था. उससे पहले मास्क न पहनने पर फाइन 500 रुपये ही लगता था. दिल्ली सरकार के इस फैसले के बाद से चारों ओर उसका खूब विरोध हुआ था.