हीरालाल सामरिया को आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केंद्रीय सूचना आयोग (CIC)के प्रमुख के रूप में शपथ दिलाई. राजस्थान के हीरालाल सामरिया देश के पहले मुख्य सूचना आयुक्त (Chief Information Commissioner)बन गए हैं. हीरालाल फिलहाल सूचना आयुक्त के तौर पर सेवाएं दे रहे थे. वह श्रम एवं रोजगार एंव रोजगार मंत्रालय में सचिव के तौर पर भी काम कर चुके हैं. अब उनको मुख्य सूचना आयुक्त बनाया गया है.
3 अक्टूबर को वाईके सिन्हा का कार्यकाल समाप्त होने के बाद मुख्य सूचना आयुक्त का शीर्ष पद खाली था. आयोग का नेतृत्व मुख्य सूचना आयुक्त करता है और इसमें अधिकतम 10 सूचना आयुक्त हो सकते हैं. यह नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के 30 अक्टूबर के उस निर्देश के बाद हुई है जिसमें केंद्र और राज्य सरकारों को रिक्त पदों को भरने के लिए कहा गया था. इसमें चेतावनी दी गई थी कि 2005 का सूचना का अधिकार अधिनियम अन्यथा अप्रभावी हो जाएगा. दिसंबर 2019 में, सुप्रीम कोर्ट ने सूचना का अधिकार अधिनियम के दुरुपयोग को रोकने के लिए दिशानिर्देश विकसित करने की आवश्यकता का हवाला देते हुए केंद्र और राज्य सरकारों को सीआईसी और एसआईसी में सभी सूचना आयुक्त के रिक्त पदों को तीन महीने के भीतर भरने का निर्देश दिया था.
संबंधित अधिकारियों को अपनी वेबसाइटों पर सीआईसी में सूचना आयुक्तों (आईसीआईसी) के चयन और नियुक्ति के लिए खोज समिति के सदस्यों के समाधान का खुलासा करने के निर्देश भी दिए गए थे.राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में एक समारोह के दौरान सामरिया को मुख्य सूचना आयुक्त पद की शपथ दिलाई. सामरिया की मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्ति के बाद सूचना आयुक्त के आठ पद रिक्त हैं.
कौन हैं हीरालाल सामरिया?
समारिया फिलहाल सूचना आयुक्त के तौर पर सेवाएं दे रहे थे. उनका जन्म 14 सितंबर 1960 को राजस्थान के भरतपुर जिले के पहाड़ी गांव में हुआ था. उन्होंने राजस्थान यूनिवर्सिटी से सिविल (ऑनर्स) की पढ़ाई की है. उन्होंने 1985 में सिविल सेवा ज्वाइन की. सूचना आयोग से मिली जानकारी के अनुसार वो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय में सचिव और अतिरिक्त. सचिव के पद पर काम कर चुके हैं. इसके अलावा वो रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय में भी बतौर एडिशनल सेक्रेटरी के पद पर काम चुके हैं. साथ ही वो नगर प्रशासन सचिवालय, हैदराबाद में संयुक्त सचिव और करीम नगर में कलेक्टर और डी.एम भी रहे हैं. संबंधित अधिकारियों को अपनी वेबसाइटों पर सीआईसी में सूचना आयुक्तों (आईसी) के चयन और नियुक्ति के लिए खोज समिति के सदस्यों के नामों का खुलासा करने का भी निर्देश दिया गया था.
आयोग में इस समय दो सूचना आयुक्त हैं. आरटीआई मामलों के सर्वोच्च अपीलीय प्राधिकरण केंद्रीय सूचना आयोग में एक मुख्य सूचना आयुक्त और अधिकतम 10 सूचना आयुक्त हो सकते हैं.