एयर इंडिया की फ्लाइट में एक महिला पर पेशाब करने का आरोप लगाने वाले शख्स को उसकी कंपनी वेल्स फार्गो (Wells Fargo)ने नौकरी से निकाल दिया. कैलिफ़ोर्निया स्थित कंपनी ने एक बयान जारी करते हुए कहा, "वेल्स फ़ार्गो कर्मचारियों को पेशेवर और व्यक्तिगत व्यवहार के उच्चतम मानकों पर रखता है और हमें ये आरोप बहुत परेशान करने वाले लगते हैं. इस व्यक्ति को वेल्स फारगो से हटा दिया गया है. हम कानून प्रवर्तन के साथ सहयोग कर रहे हैं और अगर उन्हें किसी अतिरिक्त जानकारी की जरूरत होगी तो वो उन्हें दी जाएगी.
आरोपी शंकर मिश्रा को अमेरिकी मल्टीनेशनल फाइनेंशियल सर्विस कंपनी वेल्स फारगो से बर्खास्त कर दिया गया था. एयर इंडिया ने घोषणा की कि उसने अगले 30 दिनों के लिए एयरलाइन के साथ उड़ान भरने से मिश्रा पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिस पर एक महिला सह-यात्री पर पेशाब करने का आरोप लगाया गया था. यह घटना 26 नवंबर की है लेकिन एयर इंडिया ने 28 दिसंबर को पुलिस को इसकी जानकारी दी.
कौन है शंकर मिश्रा?
मुंबई का रहने वाला शंकर मिश्रा Wells Fargo कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट है. यह कंपनी अमेरिका की एक मल्टीनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज कॉरपोरेशन से जुड़ी हुई है. दिल्ली पुलिस ने उन पर यौन उत्पीड़न और अश्लीलता की धाराओं में मामला दर्ज किया है. एयर इंडिया ने मिश्रा पर 30 दिनों का बैन लगा दिया था. एयर इंडिया ने आरोपी के खिलाफ दिल्ली के पालम पुलिस स्टेशन में शिकायत भी दर्ज कराई है. जैसे मामले ने तूल पकड़ा मिश्रा गिरफ्तारी से बचने के लिए मुंबई भाग गया. दिल्ली पुलिस ने आज (7 जनवरी) उसे बेंगलुरु से गिरफ्तार कर लिया है.
क्या है मामला?
26 नवंबर को एयर इंडिया की फ्लाइट न्यूयॉर्क से दिल्ली आ रही थी. इस विमान के बिजनेस क्लास में सफर कर रहे नशे में धुत्त एक शख्स ने एक बुजुर्ग महिला पर पेशाब कर दिया था. इसके बाद छह दिसंबर को एयर इंडिया की पेरिस से नई दिल्ली आने वाली एक फ्लाइट में भी शराब पीकर एक शख्स ने महिला के कंबल पर पेशाब कर दिया था. एयर इंडिया की फ्लाइट्स में लगातार इस तरह की शर्मनाक घटनाओं के सामने आने के बाद मामले ने तूल पकड़ा, डीजीसीए ने इस पर कड़ा रुख दिखाया और मामले में एयर इंडिया को नोटिस जारी किया.
मुआवजा दिया गया?
आरोपी के वकीलों ने शुक्रवार को एक बयान जारी कर कहा कि आरोपी और 70 वर्षीय महिला के बीच व्हाट्सएप मैसेजेस थे जो इस तथ्य को प्रस्तुत करते हैं कि मिश्रा ने महिला के कपड़े और बैग को साफ करने के लिए उसे पेटीएम के माध्यम से भुगतान किया था. उनकी बातचीत से पता चला कि आरोपी ने कपड़े और बैग 28 नवंबर को सफाई के लिए भेजे थे और 30 नवंबर को उन्हें सौंपे गए. वकीलों ने बताया कि महिला ने कथित कृत्य को माफ कर दिया था लेकिन शिकायत दर्ज करने का कोई इरादा नहीं दिखाया. उन्होंने कहा कि फ़्लायर की लगातार शिकायत केवल एयरलाइन द्वारा भुगतान किए जा रहे पर्याप्त मुआवजे के संबंध में थी, जिसके लिए उसने 20 दिसंबर, 2022 को बाद में शिकायत की.
दोनों ने कर लिया समझौता?
वकीलों ने यह भी खुलासा किया कि व्यक्ति द्वारा 28 नवंबर को पेटीएम के माध्यम से भुगतान किया गया मुआवजा महिला की बेटी द्वारा 19 दिसंबर को वापस कर दिया गया था.वकीलों ने यह भी कहा कि केबिन क्रू द्वारा जांच समिति के सामने दर्ज किए गए बयानों से पता चलता है कि इस घटना का कोई गवाह नहीं है और सभी बयान केवल सुनी-सुनाई बातें हैं. केबिन क्रू द्वारा प्रस्तुत किए गए बयानों में पार्टियों के बीच हुए समझौते की भी पुष्टि की गई है.