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Live-in Relationship को लेकर Chhattisgarh High Court का एक अहम फैसला, देखें ये रिपोर्ट

लिव-इन रिलेशनशिप से जुड़ी एक जरूरी खबर है. छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने लिव-इन रिलेशनशिप को लेकर एक अहम फैसला दिया है. छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने कहा कि लिव-इन रिलेशनशिप भारतीय संस्कृति के लिए कलंक है. हाई कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा कि यह पश्चिमी देशों से लाई गई सोच है, जो कि भारतीय रीति-रिवाजों के विपरीत है. हाई कोर्ट ने ये सख्त टिप्पणी दंतेवाड़ा में लिव-इन रिलेशनशिप से जुड़े एक मामले में की. दरअसल लिव-इन रिलेशनशिप से पैदा हुए बच्चे की कस्टडी को लेकर पिता ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी. लेकिन मामले में सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने पिता की याचिका खारिज कर दी. इस दौरान कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि समाज के कुछ हिस्सों में लिव-इन रिलेशनशिप भारतीय संस्कृति में कलंक के रूप में जारी है.

In This Video, Chhattisgarh High Court has given an important decision regarding live-in relationship. Chhattisgarh High Court said that live-in relationship is a stigma on Indian culture. The High Court said in its comment that this is the thinking brought from western countries, which is contrary to Indian customs.