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Train Food: ट्रेन में मिलने वाले खाने की क्वालिटी को लेकर IRCTC सख्त, कॉन्ट्रैक्ट रद्द होने से लेकर लगेगा इतना जुर्माना

रेल यात्रियों को परोसे जाने वाले खाने की क्वालिटी को लेकर और सख्त रवैया अपनाया है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, भारतीय रेलवे ने खाने से जुड़ी शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए 5 हजार से 5 लाख तक का जुर्माना लगाने का फैसला किया है. यही नहीं, अगर फूड कॉन्ट्रैक्टर खाने की क्वालिटी और उसे बनाने और परोसने में साफ-सफाई का ध्यान नहीं रखेगा तो उसका कॉन्ट्रैक्ट भी रद्द कर दिया जाएगा. रेलवे बोर्ड ने IRCTC को एक सर्कुलर भेजा है जिसमें 28 अलग अलग शिकायतों के आधार पर जुर्माना लगाने की बात कही गई है. रेलवे ने यात्रियों की शिकायतों को चार कैटेगरी में बांटा है, जिसमें टाइप 1 शिकायत को सबसे कम गंभीर और टाइप 4 को सबसे गंभीर माना है. ठंडा खाना, खराब प्लेट, सर्विस में देरी जैसी शिकायतों को टाइप 1 कैटेगरी में रखा गया है. टाइप 1 शिकायतों के मामले में 5 हजार से लेकर 25 हजार तक का जुर्माना लगाया जाएगा. जबकि टाइप 2 और टाइप 3 की शिकायत मिलने पर 10 हजार से लेकर ढाई लाख तक का जुर्माना लगेगा.

IRCTC took strict action on complaints related to food in trains, apart from cancellation of license, this much fine will be imposed.