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Hit And Run New Law: जानिए क्या है नया ‘हिट-एंड-रन' कानून, जिसे लेकर देशभर में ड्राइवरों ने किया प्रदर्शन

‘हिट-एंड-रन' यानी दुर्घटना के बाद मौके से भाग जाना वाले मामलों के लिए नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता के तहत जेल और जुर्माने की सज़ा के कड़े प्रावधान किए गए हैं, जिसके खिलाफ कुछ ट्रक, बस और टैंकर संचालकों ने सोमवार को तीन दिन हड़ताल शुरू की थी. हालांकि मंगलवार को सरकार ने ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रतिनिधियों से बात की, जिसके बाद ट्रांसपोर्ट संगठन ने ड्राइवरों से हड़ताल खत्म करने और काम पर लौटने की अपील की. बैठक के बाद सरकार ने साफ किया कि ये नए कानून और प्रावधान अभी लागू नहीं हुए हैं.

Under the new criminal law Indian Judicial Code, strict provisions have been made for jail and fine punishment for 'hit-and-run' cases, i.e. running away from the spot after an accident, against which some truck, bus and tanker operators have protested on Monday. Strike was started for three days.