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Popcorn GST: पॉपकॉर्न पर तीन तरह के जीएसटी लगाने का क्या है मामला ? जानिए

आज पॉपकॉर्न की बात होगी. दो दिन पहले शनिवार को हुई GST काउंसिल की बैठक में हुए फैसलों के बाद से सबसे ज्यादा चर्चा पॉपकॉर्न की हो रही है. चर्चा की वजह है पॉपकॉर्न पर तीन तरह के GST लगना. सरकार ने यूं तो GST काउंसिल की बैठक में कई फैसले लिए लेकिन पॉपकॉर्न पर टैक्स लगाने का मुद्दा सोशल मीडिया पर छाया हुआ है. दरअसल, सरकार ने अलग-अलग तरह के पॉपकॉर्न को GST की अलग-अलग कैटेगरी में रखा है. फैसले के मुताबिक, रेडी टू ईट खुले पॉपकॉर्न पर 5 प्रतिशत जीएसटी, लेबल वाले और डब्बा पैक पॉपकॉर्न पर 12 प्रतिशत जीएसटी, तो वहीं कैरेमलाइज्ड यानी चीनी मिले पॉपकॉर्न पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगाया गया है. पॉपकॉर्न को GST की तीन कैटेगरी में बांटे जाने के बाद ज्यादातर सोशल मीडिया यूजर्स भड़के हुए हैं.