सियालदह कोर्ट की ओर से आरजी कर हॉस्पिटल मामले में दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है. दोषी को मरते दम तक जेल में गुजारना होगा. इसके साथ ही कोर्ट ने संजय रॉय पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. हालाकि पीड़िता के माता-पिता का कहना है कि उन्हें किसी तरह मुआवजा नहीं चाहिए. इस फैसले का पूरे देश को इंतजार था, सजा सुनाते हुए कोर्ट ने इसे रेयर ऑफ द रेयरेस केस मानने से इंकार कर दिया. सजा सुनाने से पहले जज ने संजय रॉय से संभावित सजा के बारे में उसकी राय जाननी चाही. तो संजय रॉय ने आरोपों से साफ इंकार कर दिया था. कोलकाता के सियालदह की सत्र अदालत ने इस मामले में मुख्य आरोपी संजय रॉय को दो दिन पहले दोषी करार दिया था. फैसले के इंतजार में कोर्ट के बाहर भी लोगों की भारी भीड़ मौजूद थी.