सुप्रीम कोर्ट ने नए वक्फ कानून पर केंद्र सरकार को जवाब देने के लिए 7 दिन का समय दिया है. कोर्ट ने कानून पर रोक नहीं लगाई, लेकिन वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ परिषद में नई नियुक्तियों पर रोक लगा दी है. वक्फ संपत्तियों की स्थिति में भी कोई बदलाव नहीं होगा. अगली सुनवाई 5 मई को होगी. विपक्षी दल इसे अपनी जीत बता रहे हैं, जबकि सरकार समर्थक इसे कानून की वैधता का संकेत मान रहे हैं.