रेलवे स्टेशन पर कई बार आपको दुकानदार चीजों महंगे में बेचते हैं. लेकिन अब रेलवे ने इस पर एक्शन लिया है. रेलवे पिछले कुछ समय से लगातार इस प्रयास में है की स्टेशन पर जरूरत के सामान पर तय मूल्य ही यात्रियों को देना पड़े. इसके लिए रेलवे की सहायक उपक्रम आईआरसीटीसी (IRCTC) ने अपने सभी वेंडर्स और कॉन्ट्रैक्टर को एक लिस्ट के हिसाब से प्राइस भी फिक्स कर रखा है.
इसमें साफ तौर पर कहा गया है की कोई भी कॉन्ट्रैक्टर या वेंडर यात्रियों से तय मूल्य से अधिक रकम नहीं ले सकता है. अगर ऐसा होता है या इसकी शिकायत मिलती है तो इस पर वेंडर का कॉन्ट्रैक्ट रद्द और आर्थिक दंड भी लगाया जा सकता है.
यात्री ने शेयर किया था ज्यादा पैसे वसूलने का वीडियो
पिछले दिनों एक यात्री ने ट्विटर पर 5 रुपए ज्यादा वसूलने का वीडियो शेयर किया था. इस वीडियो में ये बताया गया की पानी की बोतल पर 5 रुपए अधिक चार्ज किए गए हैं. इस मामले में आईआरसीटीसी ने संज्ञान लेते हुए कार्यवाही की जिसमे लाइसेंसी ठेकेदार पर 1 लाख का जुर्माना लगाया है.
असल में यात्री चंडीगढ़ से शाहजहांपुर के लिए यात्रा कर रहा था. तभी एक वेंडर से पानी की बोतल खरीदी जिस पर वेंडर ने उनसे 20 रुपए मांगे जबकि पानी की बोतल पर 15 रुपए एमआरपी था. जिसके बाद यात्री ने इस मामले की शिकायत रेल को की और रेलवे ने कॉन्ट्रेकटर और वेंडर दोनों पर कार्यवाही की है.
लाइसेंसी ठेकेदार पर हुई कार्यवाही
आईआरसीटीसी के इस मामले में लाइसेंसधारी को इस गंभीर चूक के लिए दिनांक 15 दिसंबर को लाइसेंस धारी मैसर्स चंद्रमौली मिश्रा को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था. वही डीआरएम अंबाला मनदीप सिंह भाटिया ने बताया की कॉन्ट्रैक्टर पर 1 लाख का जुर्माना लगाया गया है और उसे कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है. आईआरसीटीसी अब इस पूरा मामले पर जांच कर रही है कि आखिर इस तरह की लापरवाही अवैध वसूली क्या पहले भी यात्रियों से की गई है या ये पहला मामला है.