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चंडीगढ़ में तेजी से हो रहा है 15 साल पुराने वाहनों को स्क्रैप में बदलने का काम...सर्टिफिकेट के साथ क्या कुछ होंगी अन्य सुविधाएं, जानिए

चंडीगढ़ 15 साल पुराने वाहनों को स्कैप में बदलवाने पर नए वाहन पर 15 प्रतिशत की छूट दे रहा है. इस साल अप्रैल 2023 से लगभग 4 महीनों में 230 गाड़ियों को स्क्रैप किया जा चुका है जिसमें 200 गाड़ियां प्राइवेट है जबकि 30 कमर्शियल गाड़ियां हैं.

Scrap Vehicle Scrap Vehicle

भारत में अप्रैल 2022 को नेशनल व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी की शुरुआत की गई थी. प्रदूषण पर नियंत्रण करने को लेकर चंडीगढ़ प्रशासन लगातार कदम उठा रहा है.चंडीगढ़ प्रशासन केंद्र की पॉलिसी के तहत शहर में इलेक्ट्रिक और लो-एमिशन गाड़ियों को प्रमोट कर रहा है. वहीं अब अपनी 15 साल पुरानी सरकारी गाड़ियों को स्क्रैप करने का काम भी तेजी से बढ़ा रहा है.

पुरानी गाड़ियों को किया जा रहा स्क्रैप
इस साल अप्रैल 2023 से लगभग 4 महीनों में 230 गाड़ियों को स्क्रैप किया जा चुका है जिसमें 200 गाड़ियां प्राइवेट है जबकि 30 कमर्शियल गाड़ियां हैं. उसके अलावा अगर सरकारी गाड़ियों के स्क्रैप की संख्या की बात करें तो पिछले 4 महीनों में लगभग 200 गाड़ियों को भी अभी तक Recycle किया जा चुका है. प्रशासन अपनी अनफिट और पॉल्यूशन फैलाने वाली पुरानी सरकारी गाड़ियों को खत्म कर रहा है. इसके तहत जो गाड़ियां अपने 15 साल पूरे कर चुकी हैं उन्हें स्क्रैप किया जा रहा है. प्रशासन ने सड़क परिवहन एवं हाईवे मंत्रालय की नोटिफिकेशन की अनुपालना करते हुए यह फैसला लिया है.

दिया जाएगा सर्टिफिकेट
15 साल से पुरानी सरकारी गाड़ियों की जानकारी भी हासिल की गई है जिन्हें स्क्रैप किया जाना है.अभी तक ऐसी 98 गाड़ियों की सूची बनाई गई है. इनमें 8 CTU की बसें भी शामिल हैं.इन गाड़ियों को स्क्रैप करने के बाद सर्टिफिकेट ऑफ डिपोसिट (CoD) दिया जाता है. आम शहरवासियों के लिए यह ऑप्शनल किया गया है कि वह अपनी समय पूरा कर चुकी पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप करवाना चाहते हैं या नहीं. इन गाडियों को स्क्रैप करवाने पर उसी श्रेणी की नई गाड़ी खरीदने पर टैक्स में छूट का लाभ दिया जाएगा. इसके लिए पुरानी गाड़ी का CoD जनरेट करवाना पड़ेगा. 

गोपाल कृष्ण स्क्रैप डीलर ने बताया कि नेशनल व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी के तहत चंडीगढ़ प्रशासन नई गाड़ी के रजिस्ट्रेशन पर रोड टैक्स पर 25 प्रतिशत तक की छूट मिल रही है. इसके लिए पुराने समय पूरा कर चुकी गाड़ी को स्क्रैप करना होगा. पॉलिसी में कहा गया है कि 15 साल पुरानी कॉमर्शियल गाड़ी और 20 साल पुरानी पैसेंजर गाड़ी को स्क्रैप किया जरुरी है यदि उन्होंने फिटनेस और एमिशन टेस्ट पास नहीं किया हो.

क्या कहती है पॉलिसी
इस पॉलिसी में पुरानी गाड़ी का CoD जमा करवाने पर मोटर व्हीकल टैक्स का भी प्रावधान है.रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी (RVSF) के तहत यह गाड़ी के मालिक को दिया जाएगा. नॉन-ट्रांसपोर्ट व्हीकल पर 25 प्रतिशत तक की छूट और ट्रांसपोर्ट व्हीकल पर 15 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी. पॉलिसी में कई प्रकार के लाभ शामिल हैं जिनके जरिए नई गाड़ी का मूल्य कम हो जाता है. इसमें गाड़ी के मैन्युफैक्चरर द्वारा दी जाने वाली 5 प्रतिशत छूट और नई गाड़ी की खरीद पर जीरो रजिस्ट्रेशन फीस भी शामिल है. इसके अलावा गाड़ी का मालिक नई गाड़ी के एक्स-शोरूम प्राइस का 4 से 6 प्रतिशत के बराबर स्क्रैप वैल्यू प्राप्त कर सकता है. पॉलिसी के तहत राज्य सरकारें निजी और कॉमर्शियल गाड़ियों पर रोड टैक्स को लेकर क्रमश 25 और 15 प्रतिशत तक छूट दे सकती है.