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शख्स ने शादीशुदा गर्लफ्रेंड से रिलेशन रखने के लिए मांगी कस्टडी, कोर्ट ने सुना दी ऐसी सजा कि पड़ गए लेने के देने

शख्स की तरफ से दायर याचिका में कहा गया कि महिला को उसकी मर्जी के खिलाफ ससुराल में रखा गया है जहां उसके पति की ओर से उसे अवैध तरीके से बंदी बनाया गया है.

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हाइलाइट्स
  • महिला का अपने पति के साथ रहना अवैध नहीं

  • महिला का अपने पति से तलाक भी नहीं हुआ

गुजरात हाईकोर्ट ने गर्लफ्रेंड की कस्टडी के लिए याचिका करने वाले एक शख्स को 5000 हजार रुपये का जुर्माना ठोका. दरअसल ये शख्स शादीसुदा गर्लफ्रेंड की कस्टडी उसके पति के पास से मांग रहा था. जिसके लिए उसने गुजरात हाईकोर्ट में याचिका दायर की और कोर्ट से मदद मांगी, जिस के लिए दोनों के बीच हुए लिवइन एग्रीमेन्ट को उसने कोर्ट के सामने पेश किया. 

लिवइन एग्रीमेंट का दिया हवाला

गुजरात के बनासकांठा जिले के रहने वाले शख्स ने गुजरात हाईकोर्ट में दायर याचिका में कहा था कि वो महिला की कस्टडी चाहता हे, ताकि वो उसके साथ अपने रिश्तों को कायम रख पाए. उसकी गर्लफ्रेंड ने खुद की मर्जी के खिलाफ अन्य शख्स के साथ शादी की है. दोनों लंबे वक्त तक एक दूसरे के साथ भी नहीं रहे थे. महिला ने तो अपने पति और ससुराल को भी छोड़ दिया था. जिसके बाद उसके साथ रहती थी. दोनों के बीच लिवइन एग्रीमेंट भी हुआ था. 

महिला का नहीं हुआ है तलाक

केस की सुनवाई के बाद गुजरात हाईकोर्ट के जस्टीस वी.एम पंचोली और जस्टिस एच.एम. प्रचाक की बेंच ने कहा कि महिला ने अपने पति से तलाक नहीं लिया है. हाईकोर्ट ने कहा कि महिला का अपने पति के साथ रहना गैरकानूनी नहीं कहा जा सकता है. लिव-इन रिलेशनशिप एग्रीमेंट के आधार पर पिटिशन दायर नहीं की जा सकती. साथ ही हाईकोर्ट ने इस याचिका को दायर करने वाले शख्स के खिलाफ 5000 रुपये का जुर्माना भी लगाया.

गोपी मनियार की रिपोर्ट